ITR Filing : टैक्स बनता है 60 हजार और सब माफ कर देती है सरकार आईटीआर में आप भी उठाए सेक्शन 87A का फायदा
Tax Rebate : इनकम टैक्स कानून करदाताओं को छूट देने के लिए सीधे तौर पर हजारों रुपये की रिबेट देता है. यह रिबेट पुराने रिजीम नए रिजीम, दोनों में ही दी जाती है. पुराने रिजीम के तहत करदाताओं को 12,500 रुपये की छूट मितली है तो नए रिजीम के तहत यह छूट 60 हजार रुपये पहुंच जाती है.