आसान स्‍टेप से खुद भरें ITR घर बैठे होगा काम क्‍यों करना सीए का इंतजार

How to File ITR : नौकरीपेशा हैं और आईटीआर भरने के लिए सीए का इंतजार कर रहे हैं तो टेंशन छोड़ दीजिए. बस कुछ आसान स्‍टेप फॉलो करते जाएं और आप घर बैठे ही अपना आईटीआर भर सकते हैं.

आसान स्‍टेप से खुद भरें ITR घर बैठे होगा काम क्‍यों करना सीए का इंतजार
हाइलाइट्स 2023-24 का रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की है. कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर दिया है. नौकरीपेशा को आईटीआर फॉर्म 1 भरना चाहिए. नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख धीरे-धीरे नजदीक आ रही है. लेकिन, आप लास्‍ट टाइम का इंतजार करने के बजाय जितना जल्‍दी हो सके अपना रिटर्न भर दीजिए. इसका दो फायदा होगा, पहला तो यह कि रिफंड का पैसा भी जल्‍द आ जाएगा और दूसरा अगर आईटीआर में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे समय रहते सुधारा जा सकता है. कई लोग सीए के इंतजार में बैठे रहते हैं और रिटर्न भरने में देर हो जाती है. अगर आपका सीए भी व्‍यस्‍त है तो इंतजार करने के बजाय अपना रिटर्न खुद भर सकते हैं. नौकरीपेशा के लिए आईटीआर फाइल करना काफी आसान है. आपको बस कुछ आसान से स्‍टेप फॉलो करने होंगे. इनकम टैक्‍स विभाग ने 2023-24 का रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की है. इस तारीख से पहले आपको आईटीआर भर लेना जरूरी है. अभी बड़ी संख्‍या में लोगों ने आईटीआर दाखिल नहीं किया है. इसके पीछे बड़ी वजह सीए का इंतजार करना भी है. हम आपको कुछ आसान स्‍टेप बता रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप घर बैठे ही अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. रिटर्न भरने से पहले कुछ बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है. ये भी पढ़ें – दिहाड़ी मजदूरों के अच्‍छे दिन! 26 हजार रुपये होगा मिन‍िमम वेतन, मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन मिलेगा काम फॉर्म 16 मिला या नहीं नौकरीपेशा के लिए फॉर्म 16 के जरिये आईटीआर भरना काफी आसान हो जाता है. वैसे तो कंपनियां 15 जून तक हर हाल में कर्मचारियों को फॉर्म 16 दे देती हैं. अगर आपको अभी नहीं मिला तो अपनी कंपनी से इस बारे में तत्‍काल बात कीजिए और फॉर्म 16 लेकर आईटीआर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए. क्‍या-क्‍या डॉक्‍यूमेंट जरूरी फॉर्म 16 के अलावा आपको आईटीआर भरने के लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है. साथ ही बैंक स्‍टेटमेंट, छूट क्‍लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद, स्‍टॉक ट्रेडिंग स्‍टेटमेंट, इंश्‍योरेंस पॉलिसी की रसीद, आधार से वैलिडेट बैंक खाता, बैंक से लिया ब्‍याज सर्टिफिकेट सहित निवेश के अन्‍य डॉक्‍यूमेंट अपने पास रखें. स्‍टेप बाई स्‍टेप फॉलो करते जाएं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर पैन और यूजर आईडी डालकर अपना पासवर्ड बनाएं और लॉग इन करें. इसके बाद ई-फाइल टैब पर क्लिक करें और इनकम टैक्‍स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्‍स रिटर्न को खोलें. अब असेसमेंट ईयर 2024-25 सेलेक्‍ट करके मोड में ऑनलाइन चुनें और ओरिजनल रिटर्न पर जाएं. इसके बाद अपना स्‍टेटस चुनें जैसे इंडीविजुअल, एचयूएफ या फिर अदर्स, इसके बाद कंटीन्‍यू पर क्लिक कीजिए. अब आपको आईटीआर टाइप सेलेक्‍ट करना है. नौकरीपेशा हैं और अलग से कोई इनकम नहीं है तो आईटीआर फॉर्म 1 को सेलेक्‍ट कीजिए. अब आपसे आईटीआर भरने का कारण पूछा जाएगा, जिसमें ज्‍यादातर लोग पहला ऑप्‍शन सेलेक्‍ट करें, जिसमें बेसिक छूट से ज्‍यादा कमाई को कारण बताया गया है. अब जो फॉर्म खुलकर आएगा उसमें आपकी ज्‍यादातर डिटेल पहले से भरी होगी, इसे फॉर्म 15, एआईएस और फॉर्म 26एएस से वेरिफाई कर लीजिए. सबकुछ सही है तो सबमिट कर दीजिए और आपका आईटीआर अब भरा जा चुका है. इसके बाद सबसे जरूरी बात आती है रिटर्न को 30 दिन के भीतर वेरिफाई करने की. आप यह काम भी लगे हाथों तत्‍काल कर लीजिएगा. आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग अथवा ITR-V की फिजिकल कॉपी सीपीसी बैंगलोर भेजकर इसे सत्‍यापित कर सकते हैं. Tags: Business news, Income tax, Income tax exemption, ITR filing, New ITR formFIRST PUBLISHED : June 25, 2024, 16:22 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed