गलती से भी भूल गए ITR भरना तो जिंदगी में भुला नहीं पाओगे सजा!
गलती से भी भूल गए ITR भरना तो जिंदगी में भुला नहीं पाओगे सजा!
ITR Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और अगर आप गलती से भी मिस कर गए तो आयकर विभाग ऐसा झटका देगा जिसे आप सालों भूल नहीं पाएंगे. पैसों का नुकसान तो होगा ही आपको जेल तक जाने की नौबत आ सकती है.
हाइलाइट्स डेडलाइन खत्म होने में अब बस 2 दिन का समय बचा है. डेडलाइन चूकने वालों को सिर्फ नए रिजीम में ही भरना पड़ेगा. आपको किसी भी तरह की टैक्स छूट कतई नहीं मिलेगी.
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म होने में अब बस 2 दिन का समय बचा है. 31 जुलाई तक हर हाल में आईटीआर नहीं भरा तो इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान होने वाले हैं. सबसे बड़ा नुकसान तो यही होगा कि आप पुराने रिजीम में अपना रिटर्न भर ही नहीं सकेंगे. डेडलाइन चूकने वालों को सिर्फ नए रिजीम में ही अपना आईटीआर भरना पड़ेगा. इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि आपको किसी भी तरह की टैक्स छूट कतई नहीं मिलेगी. इसके अलावा आयकर विभाग पेनाल्टी और लेट फीस लगाएगा सो अलग. तो, अगर आप इस बारे में जरा भी लापरवाही बरतने के मूड में दिख रहे तो मौका है, अभी सजग हो जाइये.
आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग 2024 की इस डेडलाइन को किसी भी तरह बढ़ाने के मूड में नहीं है और अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर गए तो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा. मानसिक परेशानी के अलावा आपको पैसों की भी तगड़ी चोट मिलेगी. आयकर विभाग ने इस डेडलाइन को लेकर नियम इतने सख्त कर दिए हैं कि आप नुकसान जाएंगे तो भविष्य में कभी इस तरह की चूक करने से तौबा कर लेंगे. मानसिक और आर्थिक परेशाानी के अलावा जेल जाने तक की नौबत आ सकती है.
ये भी पढ़ें – बाबू ने दी 500 रुपये वाले नोटों की कई गड्डियां, लगी थी बैंक की सील, खोलकर देखा तो आ गया पसीना
10 हजार रुपये की लेट फीस
अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन चूक गए तो सबसे पहले इनकम टैक्स की धारा 234F के तहत आपको लेट फीस भरना होगा, तभी अपना आईटीआर भर सकेंगे. अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपना आईटीआर भर लेते हैं तो 5,000 रुपये की लेट फीस लगेगी, जबकि उसके बाद भरते हैं तो 10 हजार रुपये की लेट फीस देनी होगी. यहां ध्यान दीजिए कि अगर आपकी कमाई 5 लाख से कम है तो अधिकतम जुर्माना सिर्फ 1,000 रुपये होगा.
ब्याज भी देना होगा
अगर आप डेडलाइन के बाद आईटीआर भरते हैं तो जितना भी टैक्स आपको भरना होगा, उस पर 1 फीसदी हर महीने की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा, जब तक कि आप रिटर्न दाखिल नहीं कर देते हैं. आयकर की धारा 234A के तहत किसी भी महीने में अगर एक भी दिन जुड़ता है तो पूरा ही महीना गिना जाएगा.
पुराना रिजीम हो जाएगा खत्म
सबसे बड़ा नुकसान तो यह होगा कि डेडलाइन चूकने पर पुराने टैक्स रिजीम के तहत अपना आईटीआर भर ही नहीं सकेंगे. अब आपने टैक्स बचाने के लिए कितना भी निवेश किया हो या बीमा आदि खरीदा हो, इस पर कोई टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते हैं. आपने पहले से ही भले ही पुराना रिजीम चुन रखा हो, लेकिन डेडलाइन चूकने के बाद आपका आईटीआर खुद ब खुद नए रिजीम में चला जाएगा.
नुकसान का कोई एडजस्टमेंट नहीं
डेडलाइन चूकने वाले करदाता को अपने बिजनेस या किसी अन्य कैपिटल गेन के नुकसान पर मिलने वाला एडजस्टमेंट भी नहीं मिलता है. वैसे आपको शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड अथवा प्रॉपर्टी पर अगर नुकसान हुआ है तो अगले 8 साल तक इसे कैरी फॉरवर्ड करके नुकसान का समायोजन कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन खत्म तो यह सुविधा भी खत्म.
रिफंड का ब्याज भी होगा जब्त
अगर आपका किसी तरह का रिफंड बनता है तो डेडलाइन के बाद रिटर्न भरने पर इस रिटर्न पर मिलने वाला ब्याज भी जब्त कर लिया जाएगा. डेडलाइन के भीतर रिटर्न भरने वाले को उनके रिफंड पर ब्याज भी मिलता है.
अब तक कितने आईटीआर फाइल
भारत में पिछले साल करीब 8 करोड़ आईटीआर भरे गए थे. इस साल 29 जुलाई की दोपहर तक 5.43 करोड़ रिटर्न दाखिल हो चुके थे. अगर पिछले साल 31 जुलाई तक के आंकड़ों की बात करें तो यह 6.77 करोड़ था, जबकि 31 दिसंबर खत्म होने तक 8.18 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे.
Tags: Business news, Income tax, ITR filingFIRST PUBLISHED : July 29, 2024, 16:36 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed