बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फ़ीसदी किए जाने के बिहार सरकार के फैसले का मामला
सुप्रीम कोर्ट पहुँची बिहार सरकार
पटना हाई कोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनोती
बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका
दरअसल बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से 65 फीसदी बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।
बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया था।
बिहार सरकार के इसी फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था।
Tags: Patna high court, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 2, 2024, 16:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed