रिश्तेदार पर रहम दिखाकर रहने को दी जगह तो घर पर ही कर लिया कब्जा अब हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

रिश्तेदारी या रहमदिली दिखाकर किसी को मुफ्त में घर में रहने देने से उसे किरायेदारी या कानूनी कब्जे का अधिकार नहीं मिल जाता. गुजरात हाईकोर्ट ने गांधीनगर के एक मामले में यह बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उस रिश्तेदार का दावा भी खारिज कर दिया, जिसने दो साल की अनुमति खत्म होने के बाद भी मकान खाली नहीं किया और खुद को किरायेदार बताया था.

रिश्तेदार पर रहम दिखाकर रहने को दी जगह तो घर पर ही कर लिया कब्जा अब हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला