पुणे हिट एंड रन: आरोपी के नाबालिग या बालिग होने पर फैसला सुरक्षित जमानत रद्द
पुणे हिट एंड रन: आरोपी के नाबालिग या बालिग होने पर फैसला सुरक्षित जमानत रद्द
Pune Hit and Run Case: नाबालिग आरोपी को दी गई जमानत को जुवेनाइल कोर्ट ने रद्द कर दिया. तीन दिनों पहले इसी जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दी थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था. पुणे पुलिस द्वारा नाबालिग आरोपी को वयस्क ठहराने को अर्जी फिलहाल पेंडिंग रहेगी.
नई दिल्ली. पुणे हिट एंड रन मामले में आरोपी के बालिग या नागालिग होने को लेकर कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। हालांकि फिलहाल उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया है। आरोपी को पांच जून तक बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया गया है। नाबालिग आरोपी के बाल सुधार गृह रहने के दौरान जुवेनाइल कोर्ट उसके वयस्क होने पर फैसला सुना सकती है। या फिर उसे 5 जून के आगे भी ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है.
नाबालिग आरोपी को दी गई जमानत को जुवेनाइल कोर्ट ने रद्द कर दिया। तीन दिनों पहले इसी जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दी थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था. पुणे पुलिस द्वारा नाबालिग आरोपी को वयस्क ठहराने को अर्जी फिलहाल पेंडिंग रहेगी. नियम के मुताबिक पुलिस को आरोपी की वयस्कता निर्धारित करने के लिए एक महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल करना होगा.
उसके बाद ससून अस्पताल में मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट बाल सुधार गृह के प्रोबेशन ऑफिसर से ली जाएगी. तीन महीने की अवधि के भीतर बाल अधिकार न्यायालय यह तय करेगा कि नाबालिग आरोपी वयस्क या नहीं.
Tags: Pune news, Pune police, Road accidentFIRST PUBLISHED : May 22, 2024, 20:57 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed