700 महिलाओ के शिकायत देने की बात गलत प्रज्वल रेवन्ना केस में NCW का दावा
700 महिलाओ के शिकायत देने की बात गलत प्रज्वल रेवन्ना केस में NCW का दावा
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का कहना है कि रिपोर्ट में पीड़ितों द्वारा यौन शोषण की शिकायतों के आधार पर दो मामलों के पंजीकरण का संकेत दिया गया है. साथ ही एक रिश्तेदार द्वारा अपहरण के लिए दायर एक अतिरिक्त शिकायत भी दर्ज की गई है. हालांकि इस मामले में कोई भी पीड़ित NCW में शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आई है.
नई दिल्ली. कर्नाटक के ताजा स्कैंडल में आरोपी जेडीएस नेता प्रज्जवल रेवाना मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। एनसीडब्ल्यू का कहना है कि 700 महिलाओं द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज कराने का दावा झूठा है। पीड़ितों की ओर से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई शिकायत एनसीडब्ल्यू को प्राप्त नहीं हुई है।
एनसीडब्ल्यू ने कहा कि यह नोट किया गया है कि ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने वाली 700 महिलाएं एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह से जुड़ी हैं और मामले में प्राथमिक शिकायतकर्ता के साथ उनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी या संबंध नहीं है. फिर भी, एनसीडब्ल्यू कर्नाटक पुलिस अधिकारियों के साथ निरंतर संचार बनाए रखते हुए उनकी चिंताओं की गहन जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है.
राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है कि रिपोर्ट में पीड़ितों द्वारा यौन शोषण की शिकायतों के आधार पर दो मामलों के पंजीकरण का संकेत दिया गया है। साथ ही एक रिश्तेदार द्वारा अपहरण के लिए दायर एक अतिरिक्त शिकायत भी दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले में कोई भी पीड़ित NCW में शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आई है। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि एक महिला शिकायतकर्ता आयोग में सिविल वर्दी पहने तीन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई थी, जिन्होंने कथित तौर पर खुद को कर्नाटक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश किया और उस पर इस मामले में झूठी शिकायत देने के लिए दबाव डाला।
उसने बताया कि उसे बेतरतीब फोन नंबरों से कॉल कर शिकायत करने की धमकी दी जा रही है। यह पता चला है कि इस शिकायतकर्ता को व्यक्तियों के एक समूह द्वारा संभावित उत्पीड़न और झूठे फंसाने की धमकी के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था। पीड़िता ने स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए अपने परिवार के कल्याण के लिए सुरक्षा की मांग की है।
Tags: HD Deve Gowda, Karnataka News, NCW, Sexual AbuseFIRST PUBLISHED : May 9, 2024, 16:37 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed