EWS आरक्षण: SC में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे याचिकाकर्ता 2 असहमत जजों की टिप्पणियों को बनाएंगे आधार

सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील वरुण ठाकुर ने News18 से कहा कि वह रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे. उन्होंने कहा, तीन जजों ने 103वें संविधान संशोधन को सही माना, जबकि 2 जजों ने संशोधन को सही नहीं माना है. इसी ग्राउंड को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे.

EWS आरक्षण: SC में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे याचिकाकर्ता 2 असहमत जजों की टिप्पणियों को बनाएंगे आधार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण (EWS Reservation) प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा. सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से EWS कोटा के पक्ष में फैसला सुनाया और 103वें संविधान संशोधन को संवैधानिक करार दिया. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने EWS कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस एस. रवींद्र भट और प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने इसे असंवैधानिक माना. सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील वरुण ठाकुर ने up24x7news.com से कहा कि वह रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे. उन्होंने कहा, तीन जजों ने 103वें संविधान संशोधन को सही माना, जबकि 2 जजों ने संशोधन को सही नहीं माना है. इसी ग्राउंड को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे. सर्वोच्च अदालत ने विस्तृत तरीके से इस पूरे मामले को सुना और अपना आदेश दिया. EWS कोटा को असंवैधानिक करार देने वाले दो जजों ने जो टिप्पणियां की हैं, हम रिव्यू पिटीशन में वे मुद्दे शीर्ष अदालत के समक्ष रखेंगे. आपको बता दें कि इस मामले में कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Reservation news, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 07, 2022, 12:55 IST