UGC Policy: स्टूडेंट्स की फीस नहीं लौटाई तो रद्द हो जाएगी कॉलेज की मान्यता!
UGC Policy: स्टूडेंट्स की फीस नहीं लौटाई तो रद्द हो जाएगी कॉलेज की मान्यता!
UGC Policy: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फीस रिफंड को लेकर नई पॉलिसी बनायी है. जिसके तहत अगर नियमानुसार तय समयसीमा में फीस रिफंड नहीं किया गया, तो कॉलेज की मान्यता तक रदद की जा सकती है.
UGC Policy: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर नई पॉलिसी बनायी है. फीस रिफंड पॉलिसी 2024 को पहले की पॉलिसी के मुकाबले काफी सख्त बनाया गया है. जानकारी के मुताबिक अगर समय रहते किसी भी छात्र की फीस कॉलेज के द्वारा नहीं लौटाई गई, तो अब संबंधित कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है. इसके साथ ही उस कॉलेज का अनुदान रोकने से लेकर डिफॉल्टर लिस्ट में डालने तक का प्रावधान तक रखा गया है.
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में सचिव मनीष जोशी ने इस बाबत एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में उन नियमों और कायदे कानून का हवाला दिया गया है, जिसके तहत फीस नहीं लौटाने की स्थिति में कॉलेज की मान्यता रद्द करने का जिक्र है. ये नियम इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत अन्य कॉलेजों पर भी लागू होगा.
क्या है नई पॉलिसी
UGC ने कॉलेज प्रशासन पर फीस नहीं लौटाने की स्थिति में सख्त फ्रेम वर्क तैयार किया है. इसमें ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करवाने की मंजूरी वापस लेने, स्वायत्त संस्थान का दर्जा वापस लेने से लेकर उनका नाम डिफाल्टर सूची में डालकर सार्वजनिक करने तक का प्रावधान है.
छात्रों को देना होगा आवेदन
नोटिस के मुताबिक इसके लिए छात्र या अभिभावकों को भी नियमो के दायरे में आवेदन करना होगा. मसलन फीस वापसी के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है. ऐसे में इस समय सीमा के भीतर ही छात्र अथवा अभिभावक को आवेदन करना होगा, जिससे कि समय रहते उनकी रकम की वापसी हो सके.
किस स्थिति में होती है रिफंड
UGC को कई छात्रों और अभिभावकों से इस बात कि शिकायत मिली थी कि एजेकुशन सिस्टम में कई बार ऐसा पाया गया है कि खास कारणों में अगर कोई छात्र संस्थान से अपना नाम वापस ले लेता है, तो उसे नियमों के दायरे के मुताबिक कालेज से फीस वापस नहीं हो रहे हैं. ऐसे शिकायतकर्ता छात्रों और अभिभावकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी.
कितना मिलेगा रिफंड
नोटिस में कहा गया है कि दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन या इससे पहले सीट छोड़ने पर 100 फीसदी फीस वापस होगी. इसके साथ ही दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन से कम पर 90 फीसदी फीस वापस होगी. दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने के बाद के 15 दिन पर 80 फीसदी वापस होगी.15 से 30 दिन के बीच में 50 फीसदी वापस मिलेगी. दाखिले के एक महीने या 30 दिन बीतने के बाद कोई फीस वापस होगी.
Tags: Admission Guidelines, Government College, UgcFIRST PUBLISHED : July 9, 2024, 13:22 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed