चाचा के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हेमंत सोरेन स्पेशल कोर्ट ने नहीं दी बेल
चाचा के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हेमंत सोरेन स्पेशल कोर्ट ने नहीं दी बेल
शनिवार की सुबह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन (गुरु जी) के बड़े भाई राजा राम सोरेन नहीं रहे. बता दें कि पूर्व सीएम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम बेल भी मांगी थी.
हाइलाइट्स पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका, कोर्ट ने नहीं दी बेल. भूमि घोटाले केस में अंतरिम जमानत देने से इनकार.
रांची. लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब हेमंत सोरेन अपने चाचा की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाएंगे. दरअसल, शनिवार को उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया था कि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए.
बता दें कि इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम बेल भी मांगी थी. इसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. बता दें कि शनिवार की सुबह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन (गुरु जी) के बड़े भाई राजा राम सोरेन नहीं रहे. उम्र के आखिरी पड़ाव में बीमारी से लड़ते हुए आज उनकी मृत्यु हो गयी. राजाराम सोरेन रांची में ही रहते थे.
गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन यानी मनी लाउंड्रिंग का आरोप है. पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को एक और सप्ताह का समय दिया गया है.
बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के विरुद्ध जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है. ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था. एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित ‘फ्रंटमैन’ राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी बिनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया था.
हेमंत सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी. लेकिन, रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने भूमि घोटाले के एक मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.
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Tags: Hemant soren, Jharkhand news, Ranchi news, Special courtFIRST PUBLISHED : April 27, 2024, 15:09 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed