बांग्लादेशी घुसपैठ मामला: हाईकोर्ट ने राज्य-केंद्र के रुख पर जताई नाराजगी
बांग्लादेशी घुसपैठ मामला: हाईकोर्ट ने राज्य-केंद्र के रुख पर जताई नाराजगी
Bangladeshis Infiltration Case : रांची हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के रुख पर नाराजगी जताई. दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में भी केंद्र और राज्य गंभीर नहीं दिख रहे.
रांची. रांची हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में गुरुवार को प्रार्थी सैयद दानियाल दानिश की याचिका पर सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में भी राज्य और केंद्र सरकार की ओर से भी की ओर से एफिडेविट फाइल नहीं किया गया. कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में भी केंद्र और राज्य गंभीर नहीं दिख रहे. अगली सुनवाई से पहले गृह मंत्रालय के गृह सचिव को एफिडेविट दायर करने का आखिरी आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है. कोर्ट ने निदेशक यूआईडी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डीजी बीएसएफ को पार्टी बनाया है. इन सभी को भी घुसपैठ मामले में एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार को एसपीटी एक्ट, वोटर आईडी के उल्लंघन को रोकने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश के हालात से घुसपैठ का मामला ज्यादा गंभीर हुआ है. मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा.
Tags: Jharkhand news, Ranchi newsFIRST PUBLISHED : August 8, 2024, 18:58 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed