रिलेशनशिप में KISS नॉर्मल …युवती की एक ना चली कोर्ट ने समझा प्रेमी का दर्द
रिलेशनशिप में KISS नॉर्मल …युवती की एक ना चली कोर्ट ने समझा प्रेमी का दर्द
इस युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था. दोनों साल 2020 से रिलेशनशिप में हैं. इस दौरान दोनों के बीच KISS हुए और कई बार दोनों ने एक दूसरे को हग भी किया. इसी आधार पर बात बिगड़ने पर युवती ने एफआईआर दर्ज कराई थी.
नई दिल्ली. जब कोई युवक और युवती प्रेम प्रसंग में होते हैं तो उनके पीछ थोड़ी बहुत नजदीकियां होना स्वभाविक है. तब क्या हो जब उनके बीच संबंध बिगड़ जाए और फिर इन्हीं नजदीकियों को अपराध की शक्ल देते हुए युवक को फंसाने का प्रयास किया जाए. जी हां, मद्रास हाईकोर्ट में एक ऐसा ही मामला सामने आया. प्रेम प्रसंग के दौरान एक दूसरे के गले लगना और Kiss को आधार बनाकर युवक पर आईपीसी की धारा 354 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके तहत उसे छेड़छाड़ का आरोपी बनाया गया. न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने कहा कि प्रेम प्रसंग में पड़े युवक-युवती के बीच गले अगना और Kiss नार्मल बात है. उसके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया गया.
कोर्ट ने माना कि यौन उत्पीड़न का अपराध बनने के लिए एक व्यक्ति को शारीरिक संपर्क बनाना चाहिए और अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव पेश करने चाहिए. मौजूदा मामले में अदालत ने युवती और युवती के बीच प्रेम संबंध को स्वीकार किया और माना कि दो प्रेम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक-दूसरे को गले लगाना और चूमना बिल्कुल स्वाभाविक है. हाईकोर्ट संथानगणेश नामक शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज आईपीसी की धारा 354-ए (1) (आई) के तहत अपराध के लिए महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.
कोर्ट को बताया गया कि वो 2020 से युवती के साथ प्रेम संबंध में था. लड़की ने उसे 13 नवंबर, 2022 को एक स्थान पर बुलाया. दोनों इस दौरान गले मिले और उनके बीच किस भी हुआ. लड़की का कहना था कि युवक से शादी करने के लिए पूछा गया लेकिन उसने इनकार कर दिया. शादी से इनकार करने पर युवती द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. अदालत ने माना कि कि भले ही एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सही माना जाए, लेकिन युवती के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है. ऐसी परिस्थितियों में उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.
Tags: Madras high court, Tamil Nadu newsFIRST PUBLISHED : November 13, 2024, 13:52 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed