तो क्या अभी भी Delhi NCR में चला सकते हैं 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार

दिल्ली एनसीआर में 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर लंबे समय से कंफ्यूजन चल रहा है. कुछ लोग इसी कंफ्यूजन के चलते सस्ते दामों में अपनी गाड़ियों को बेच रहे हैं. लेकिन ऐसा करने से पहले आपको नियमों को समझना भी जरूरी है.

तो क्या अभी भी Delhi NCR में चला सकते हैं 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार
हाइलाइट्सआप अभी भी पुरानी गाड़ी को दिल्ली एनसीआर में चला सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं. ऐसी गाड़ियों को एनओसी के साथ बाहरी राज्यों में भी बेचा जा सकता है. स्क्रैप होने की स्थिति में भी आपको अगली गाड़ी की खरीद पर छूट मिलेगी. नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन रद्द करना शुरू कर दिया जाएगा. ये एक ऐसा आदेश था जिसके बाद बड़ा असमंजस हो गया. खासकर कार ओनर्स के बीच, क्योंकि कम चली या फिर लग्जरी कारों व एसयूवी का 10 साल में ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा था, और ऐसे में अगर उन्हें स्क्रैप किया जाता है तो वे सही में स्क्रैप के भाव भी जाएंगी. लोगों को बड़े नुकसान की आशंका हो गई. इसके बाद लोगों ने अपनी गाड़ियों को सस्ते दामों में बेचना भी शुरू कर दिया. हालांकि इस पूरे मामले में हमें ये जानना जरूरी था कि किन कंडीशंस में 10 से 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. या फिर आप कैसे इस पूरे मामले से बचते हुए अपनी गाड़ी को अच्छी कीमत में बेच सकते हैं जिससे आपको नुकसान भी न हो. आइये समझते हैं क्या है ये पूरा मामला. किन गाड़ियों का होगा रजिस्ट्रेशन रद्द इस पूरी बात का सार तो यही है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा रही हैं और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा. लेकिन इस मामले में भी कई पेंच फंसे हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद हो सकते हैं. ये भी पढ़ेंः कभी आपने देखा है चलता फिरता मैरिज हॉल, आनंद महिंद्रा ने Tweet किया अनोखी गाड़ी का Video कैसे चला सकते हैं पुरानी गाड़ी आप अभी भी दिल्ली एनसीआर में अपनी 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को चला सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको अपनी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट करवाना होगा और यदि आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास हो जाती है तो ये दिल्ली एनसीआर में चलाने के लायक होगी. लेकिन आपकी गाड़ी आरटीओ के इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ..और क्या है तरीका अपनी गाड़ी को स्क्रैप होने से बचाने का एक और तरीका ये है कि आप उसे बाहरी राज्यों में बेचें. इसके लिए आपको एनओसी की जरूरत होगी और एनओसी आपको गाड़ी की समय सीमा पूरी होने से पहले लेनी होगी. उदाहरण के लिए आपके पास डीजल गाड़ी है तो आपको उसके लिए एनओसी नौवें साल तक ही निकलवा लेनी होगी. इसके बाद आप अपनी गाड़ी को आसानी से बाहरी राज्य में अच्छे दामों में बेच सकेंगे. ये भी पढ़ेंः XUV 700 और Thar में सामने आई बड़ी खराबी, महिंद्रा ने रिकॉल की गाड़ियां क्या होगा अगर रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ तो यदि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होता है और उसे स्क्रैप के लिए लिया जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा. इस सर्टिफिकेट के साथ यदि आप दूसरी नई गाड़ी खरीदतें हैं तो गाड़ी की कीमत में आपको 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके साथ ही आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फ्री में होगा. हालांकि ये उतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है जितने की आपकी पुरानी गाड़ी होती है लेकिन फिर भी ये एक संतोषजनक फिगर बैठता है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Auto News, Vehicle Scrappage PolicyFIRST PUBLISHED : September 26, 2022, 07:30 IST