राष्ट्रपति नाम का हेड ऑफ स्टेट कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ पर सिब्बल का पलटवार
राष्ट्रपति नाम का हेड ऑफ स्टेट कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ पर सिब्बल का पलटवार
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के न्यायपालिका संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. सिब्बल ने कहा, जगदीप धनखड़ का बयान देखकर मुझे दुख और आश्चर्य हुआ. आज पूरे देश में अगर कोई संस्था विश्वसनीय है, तो वह न्यायपालिका है. उन्होंने आगे कहा, जब सरकार के कुछ लोगों को न्यायपालिका के फैसले पसंद नहीं आते, तो वे उसकी सीमाएं लांघने का आरोप लगाने लगते हैं. क्या उन्हें पता है कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने का अधिकार दिया है? सिब्बल ने राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर कहा, राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रमुख हैं. वे मंत्रिमंडल के अधिकार और सलाह पर कार्य करते हैं. राष्ट्रपति के पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता. जगदीप धनखड़ को यह जानना चाहिए. उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हाल ही में न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए थे. सिबाल के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है.