कांवड़ यात्रा पर ये कैसा फरमान सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें
कांवड़ यात्रा पर ये कैसा फरमान सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें
Kanwar Yatra 2024 : कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान के मालिकों को अपना नाम लिखना होगा.
मुजफ्फरनगर : 22 जुलाई यात्रा से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं. ऐसे में शासन-प्रशासन की ओर से लगातार नई दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं. इसी क्रम में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी एक आदेश ने नई बहस छेड़ दी है. जिला पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकान होगी, उसके मालिक को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा. विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है.
दरअसल, कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के एसएसपी ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान के मालिकों को अपना नाम लिखना होगा. दुकानदार को अपनी दुकान पर दुकान के मालिक का नाम लिखना होगा. आदेश में कहा गया है कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखा होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. होटल, ढाबों, ठेलों पर भी नाम लिखे होने चाहिए.
जिला पुलिस के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ऐसा करके मुसलमानों को कांवड़ यात्रा से दूर किया जा रहा है. उन्होंने इस फैसले की आलोचना की है. उधर, स्वामी चक्रपाणि ने इस आदेश की सराहना की.
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की. सीएम योगी सरकार की एडवाइजरी के अनुसार, एक महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और धार्मिक गाने तय सीमा के भीतर बजाए जाएंगे. कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है जो 19 अगस्त तक चलेगी.
डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. यात्रा शुरू होने वाले मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. इसके अलावा 21 जुलाई की मध्य रात्रि से दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी.
डीजीपी ने आगे कहा कि कांवड़ियों को भाला, त्रिशूल या किसी भी तरह का हथियार लेकर न चलने की सलाह दी जाती है. कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तय सीमा के भीतर होनी चाहिए.
यात्रा मार्गों पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी. स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सूअर जैसे आवारा जानवर यात्रा मार्गों पर घूमते न दिखें. कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी.
उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या-बस्ती मार्ग पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. इस पर केवल एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को ही जाने की इजाजत होगी. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पुलिस अधिकारी पंजीकृत संगठनों और श्रद्धालुओं के साथ समन्वय कर रहे हैं.
Tags: Kanwar yatra, Muzaffarnagar news, Muzaffarnagar Police, UP policeFIRST PUBLISHED : July 17, 2024, 18:59 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed