यूपी में CAA के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू 198 ने किया आवेदन
यूपी में CAA के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू 198 ने किया आवेदन
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के तहत मुरादाबाद मंडल में रहने वाले शरणार्थियों को भी देश की नागरिकता दी जाएगी. जिसके चलते मंडल के रामपुर जिले के 198 शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है.
पीयूष शर्मा/ मुरादाबाद: केंद्र सरकार द्वारा 300 लोगों को नागरिकता देने के बाद मुरादाबाद मंडल में रहने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों ने भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है. मंडल के जनपद रामपुर से सीएए वेब पोर्टल पर 198 लोगों ने आवेदन किया है.
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के तहत मुरादाबाद मंडल में रहने वाले शरणार्थियों को भी देश की नागरिकता दी जाएगी. जिसके चलते मंडल के रामपुर जिले के 198 शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है. फार्म की जांच मंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष व डाक प्रवर अधीक्षक अमित दत्त करेंगे.
यदि फार्म नियमानुसार पाए गए, तो आवेदन करने वालों को नागरिकता देने के लिए गृह मंत्रालय भेजा जाएगा. बीते 14 अप्रैल से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं. जिसमें जनपद रामपुर के बिलासपुर के 198 बांग्लादेशी शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता के लिए सीएए वेब पोर्टल पर आवेदन किया है. वहीं भारतीय नागरिकता के लिए बनाई गई मंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष डाक प्रवर अधीक्षक अमित दत्त ने बताया कि भारतीय नागरिकता के लिए लगातार अपॉइंटमेंट आ रहे हैं. फार्म में भरे गए सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी. कागजों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जाएगा. फार्म में सब कुछ सही पाया गया तो उसे सत्यापित करते हुए गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा.
नागरिकता के लिए ऐसे करें आवेदन
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिएhttp:// indiancitizenshiponline. nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय यह भी बताना होगा कि वह भारत कब आए. नागरिकता के लिए 29 दस्तावेजों की जरूरत होगी. जिसमें आवेदकों को नौ दस्तावेजों से साबित करना होगा कि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक हैं. बाकी के 20 दस्तावेज बताएंगे कि आवेदक किस तारीख को भारत में आए हैं.
इन्हें मिलेगी नागरिकता
जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं. जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी. नियम के अनुसार सिर्फ इन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं.
प्रवर अधीक्षक डाक और सीएए के मुरादाबाद के मंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष अमित दत्त ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए लोगों ने आवेदन किया है. आवेदन करने वालों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जल्द शुरू किया जाएगा. मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आवेदकों को ईमेल व एसएमएस के माध्यम से तारीक और समय के बारे में बता दिया जाएगा.
Tags: CAA Law, Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : June 5, 2024, 11:37 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed