बनवाना है राशन कार्ड तो यहां करें ऑनलाइन आवेदन जानें पूरी प्रक्रिया

विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उसके सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित अधिशासी अधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी.

बनवाना है राशन कार्ड तो यहां करें ऑनलाइन आवेदन जानें पूरी प्रक्रिया
पीयूष शर्मा/ मुरादाबाद: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड के लिए निर्धारित पात्रता वाले परिवार आवेदन कर सकते हैं. जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और वह पात्रता की श्रेणी में आते हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी विभागीय पोर्टल https://fcs.up.gov.in पर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन कार्ड के लिए आनलाइन आवेदन के साथ परिवार के मुखिया सहित परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता न हो तो निवास के संबंध में प्रमाण पत्र, तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, मुखिया की एक फोटो और मुखिया के बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ आवेदन में संलग्न करने होंगे. आवेदन प्राप्त होने पर की जाएगी सत्यापन की कार्रवाई विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उसके सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित अधिशासी अधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी. अभिलेख पूर्ण होने पर सत्यापन के बाद पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है. अलग-अलग पात्रता का किया गया है निर्धारण जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग की तरफ से शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अलग-अलग पात्रताओं का निर्धारण किया गया है. शहरी क्षेत्र में कुष्ठ रोगी, एड्स पीड़ित, अनाथ, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढोने वाले, भिक्षावृत्ति, घरेलू कामकाज, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, कुपोषित चिन्हित बच्चों के परिवार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों के भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार जिनके मुखिया दैनिक भोगी जैसे मजदूर, कुली, पल्लेदार इत्यादि के तौर पर अपनी आजीविका चला रहे हैं. मुरादाबाद में 522007 राशन कार्ड हैं प्रचलित विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उसके सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित अधिशासी अधिकारी के माध्यम से कराई जाती है. अभिलेख पूर्ण होने की दशा में सत्यापन के उपरांत पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है. जिसे आवेदक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है. अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है. वर्तमान में जनपद में शहरी क्षेत्र में 168293 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 353714 सहित कुल 522007 राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनके अंतर्गत 2210581 यूनिट आच्छादित है. Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : September 7, 2024, 10:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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