स्वामी प्रसाद मौर्य को SC से राहत लगी आपराधिक कार्यवाही पर रोक क्‍या था केस

Swami Prasad Maurya News : स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा राहत देने से इंकार करने के फैसले को चुनौती दी थी.

स्वामी प्रसाद मौर्य को SC से राहत लगी आपराधिक कार्यवाही पर रोक क्‍या था केस
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ बेटी से जुड़े वैवाहिक विवाद के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी किया है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा राहत देने से इंकार करने के फैसले को चुनौती दी थी. उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया जाए. मौर्य का कहना है कि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में उचित राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा. स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी के बिना तलाक दूसरी शादी की और इसके साथ ही मारपीट, गालीगलौज, जानमाल की धमकी, साजिश रची. इस मामले में पीड़ित दीपक कुमार स्वर्णकार ने आरोप लगाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उनकी शादी कराई थी. इस मामले में पीडित दीपक कुमार स्वर्णकार का आरोप है कि जब इस शादी की बात उजागर हुई, तो मौर्य ने मामले को छिपाने के लिए उन पर जानलेवा हमला कराया. स्वर्णकार ने इस हमले की शिकायत भी की थी, और उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से की गई साजिश का हिस्सा था. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि इससे उनकी आपराधिक कार्यवाही पर तत्काल रोक लग गई है. Tags: Supreme Court, Swami prasad mauryaFIRST PUBLISHED : August 9, 2024, 13:34 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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