युवाओं को मौका बिजनेस शुरू करने के लिए UP सरकार कर रही 25 लाख तक की मदद

LOCAL 18 से बात करते हुए जिला उद्योग उपयुक्त परमहंस मौर्य बताते हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने के लिए आपको इस वेबसाइट पर https://diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. इसमें अधिकतम 25 लाख एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. ताकि, वह अपना उद्यम (रोजगार) स्थापित कर सके.

युवाओं को मौका बिजनेस शुरू करने के लिए UP सरकार कर रही 25 लाख तक की मदद
सौरभ वर्मा/रायबरेली: अगर आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है. दरअसल, प्रदेश सरकार (UP Government) द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है. जिससे लाभान्वित होकर वह अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके. यूपी सरकार द्वारा युवा स्वरोजगार योजना (Yuva Swarojgar Yojana) के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए अनुदान मिल रहा है. इसमें अधिकतम 25 लाख एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. ताकि, वह अपना उद्यम (रोजगार) स्थापित कर सके. जिला उद्योग उपयुक्त रायबरेली परमहंस मौर्य के मुताबिक, इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक महिला या पुरुष को विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. इसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा. यह लोग कर सकते हैं आवेदन इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं. आवेदक हाईस्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण हो साथ ही किसी वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए. एवं पूर्व में शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी रोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित न हुआ हो. ये कागजात लगेंगे इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते समय शपथ पत्र परियोजना प्रारूप, विशेष श्रेणी के लाभार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रतियां, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र लगेंगे. यहां करें आवेदन LOCAL 18 से बात करते हुए जिला उद्योग उपयुक्त परमहंस मौर्य बताते हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने के लिए आपको इस वेबसाइट पर https://diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. आगे की जानकारी देते हुए बताते हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में सामान्य जाति के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% व अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ी जाति,विकलांग,महिला,अल्पसंख्यक ) को 5% अंशदान विभाग द्वारा दिया जाएगा .सभी लाभार्थियों को योजना लागत का 25% मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी. Tags: Business loan, Business news, Local18, Raebareilly News, UP Government, UP New SchemeFIRST PUBLISHED : June 19, 2024, 10:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed