TCP Rules: हिमाचल में घर बना रहे हैं तो पढ़ लिजिये खबर बदल जाएंगे नियम

Himachal TCP Rules: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान टीसीपी एक्ट में संशोधन विधेयक पारित किया गया है. इस बारे में जल्द ही नियम और शर्तें बनाई जाएंगी. ग्रामीण इलाकों में 1 हजार स्केवयर मीटर या बहु मंजिला भवन निर्माण के लिए मंजूरी लेनी होगी.

TCP Rules: हिमाचल में घर बना रहे हैं तो पढ़ लिजिये खबर बदल जाएंगे नियम
शिमला. हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं. पहला भवनों का सेफ्टी ऑडिट करवाना और दूसरा सरकारी और निजी भवन अब नियमों के अनुसार ही बनेंगे, हर शहर और गांव में भौगोलिक परिस्थितयों के अनुसार ही भवन बनेंगे. सरकार ने पहले से निर्मित भवनों का सेफ्टी ऑडिट करवाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही भवन निर्माण के लिए नए नियम बनाने के लिए टीसीपी एक्ट में संशोधन विधेयक पारित किया है. वर्तमान में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में इसे पारित किया गया है. टाउन और कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट अब जल्द ही नियम और शर्तें बनाएगा. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मौजूदा एक्ट में संशोधन लाया गया था, संशोधन विधेयक को पारित करने के बाद अब अगला कार्य नियम बनाने का है. उन्होंने कहा कि सेफ्टी ऑडिट करके इस बात का पता लगाया जाएगा कौन भवन सुरक्षित है, जो भवन असुरक्षित पाया जाएगा और रेट्रोफिटिंग के जरिए सुरक्षित बनाया जाएगा. धर्माणी ने कहा कि आपदा के हिसाब से हिमाचल प्रदेश काफी संवेदनशील है, सबसे ज्यादा खतरा भूकंप से हैं इसलिए अब जो भी भवन बनेगा वो भूकंप रोधी होगा. उन्होंने कहा कि नॉन प्लानिंग एरिया के बाहर बिना मंजूरी कई भवन या कर्मशियल बिल्डिंग बनी हैं, कई जगहों पर नियमों की अनदेखी हुई है. ग्रामीण इलाकों में केवल 1 हजार स्क्वेयर मीटर या बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए मंजूरी लेनी होगी. उन्होंने कहा कि सीपीएस आशीष बुटेल और भाजपा विधायक बलवीर वर्मा के कुछ सुझाव इस पर आए हैं, उन्हें मान लिया जाएगा, विभाग अब नियम और शर्तें बनाएगा और उसके बाद आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे. उन्होंने कहा कि अब जिस भी भवन का निर्माण होगा उसके लिए स्ट्रक्टर डिजाइन समेत अन्य भवन निर्माण संबंधित रिपोर्ट होना अनिवार्य किया जाएगा. प्रदेश के हर शहर के लिए भवन निर्माण करने के नियम अलग-अलग होंगे. बताते चलें कि राज्य सरकार नदी नालों के किनारे भवन निर्माण को लेकर पहले नियमों को अधिसूचित कर चुकी है. नदी से 7 मीटर और नालों से 5 मीटर दूर ही भवनों का निर्माण किया जा सकेगा. जरूरत पड़ी तो इन नियमों में बदलाव संभव है. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 2023 में भारी बारिश से आपदा आई थी. Tags: Himachal news, Himachal pradesh, Himachal Pradesh News Today, Shimla News TodayFIRST PUBLISHED : September 10, 2024, 12:28 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed