हिजाब पहनने वाले के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता हिजाब केस में SC में सुनवाई
हिजाब पहनने वाले के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता हिजाब केस में SC में सुनवाई
कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. वकील आदित्य सोंधी ने कहा कि यह मामला भारत के लिए स्थायी कमीशन के लिए महिलाओं के अधिकार से संबंधित था. उस संदर्भ में कोर्ट ने माना कि जो सहज और तटस्थ प्रतीत होता है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से एक समूह के साथ भेदभाव करने का प्रभाव हो सकता है और यदि ऐसा है तो कोर्ट द्वारा इसका विरोध किया जाएगा.
नई दिल्ली: कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. वकील आदित्य सोंधी ने कहा कि यह मामला भारत के लिए स्थायी कमीशन के लिए महिलाओं के अधिकार से संबंधित था. उस संदर्भ में कोर्ट ने माना कि जो सहज और तटस्थ प्रतीत होता है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से एक समूह के साथ भेदभाव करने का प्रभाव हो सकता है और यदि ऐसा है तो कोर्ट द्वारा इसका विरोध किया जाएगा.
सोंधी ने कहा कि मेरा एक साथी पीयूसीएल की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेगा, जो हिजाब का स्कूलों और कॉलेजों में भाग लेने वाली मुस्लिम लड़कियों पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाती है. लॉ कॉलेज में मेरे ऐसी दोस्त हैं, जिन्होंने कभी हिजाब नहीं पहना. यह अंततः व्यक्तिगत पसंद का मामला है, लेकिन यहां हम उन छात्रों के साथ काम कर रहे हैं, जो शायद परिवार में पहले शिक्षार्थी हों. हमें सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा.
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Tags: Karnataka, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 14, 2022, 11:43 IST