तलाक की अर्जी ले हाईकोर्ट पहुंचा कपल फिर जज साहब ने दी हैरान करने वाली सलाह
तलाक की अर्जी ले हाईकोर्ट पहुंचा कपल फिर जज साहब ने दी हैरान करने वाली सलाह
Courtroom Drama: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जज ने कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे एक कपल को हैरान कर देने वाली सलाह दे रहे हैं. दरअसल कपल तलाक की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने कपल को आध्यात्मिक गुरु से मिलने की सलाह दी है.
कोप्पल: कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा एक हैरान कर देने वाली टिप्पणी की गई है. दरअसल तलाक लेने के लिए एक कपल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने कपल को सलाह दी है कि वे कोप्पल के गवी मठ के आध्यात्मिक गुरु श्री गविसिद्धेश्वर स्वामीजी से संपर्क करके अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें. स्वामीजी की तुलना जज कृष्ण एस दीक्षित ने स्वामी विवेकानंद से की है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में न्यायमूर्ति दीक्षित कथित तौर पर यह सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं. जब उन्हें पता चला है कि कपल ने पहले ही “मनोवैज्ञानिक मुद्दों” के लिए एक विशेषज्ञ से परामर्श ले लिया है. बुधवार की सुनवाई में जज ने कहा, “किसी भी शादी में समस्याएं आम बात हैं. हालांकि, किसी कपल का (केवल) इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके अलग हो जाना सही नहीं है.”
पढ़ें- सेक्स वर्कर से पैसों के लिए लड़ाई, शांत स्वभाव के लड़के ने उठा लिया खतरनाक कदम, और फिर…
कोर्ट की सलाह पर पति ने क्या कहा?
सुनवाई में जज ने आगे कहा ”रास्ता सीधा नहीं है. इसमें उतार-चढ़ाव आएंगे. हम उन सभी का ध्यान रखते हैं और सावधानी से आगे बढ़ते हैं. परिवार में भी यही होता है. असहमति और नाराजगी होती है, (लेकिन) आपको इससे आगे बढ़कर एक-दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए.” कोर्ट की सलाह के आधार पर पति ने कहा कि वह गडग में सिद्धलिंगेश्वर स्वामीजी से मिलना चाहता है.
उसकी अलग रह रही पत्नी ने श्री गविसिद्धेश्वर स्वामीजी के लिए अपनी प्राथमिकता बताई. न्यायमूर्ति दीक्षित ने बाद की पसंद का समर्थन किया और आदेश दिया कि श्री गविसिद्धेश्वर स्वामीजी को मामले के बारे में सूचित किया जाए. उन्होंने कपल से कहा कि वे इस रविवार को कोप्पल में स्वामीजी से मिलें. स्वामीजी के सहायक शरणु शेट्टार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मठ को कोर्ट के निर्देश के बारे में पता था.
Tags: Karnataka, Karnataka High CourtFIRST PUBLISHED : September 21, 2024, 11:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed