मैं रोस्टर कंट्रोल नहीं कर सकता… SC में कपिल सिब्बल और जज के बीच तीखी नोखझोक
मैं रोस्टर कंट्रोल नहीं कर सकता… SC में कपिल सिब्बल और जज के बीच तीखी नोखझोक
न्यायमूर्ति त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए दिल्ली आने को कहा था.
हाइलाइट्स कपिल सिब्बल जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच के सामने पेश हुए. कपिल सिब्बल कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की पैरवी कर रहे थे. ईडी ने बनर्जी को पूछताछ के लिए दिल्ली आने का समन भेजा है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के चीफ कपिल सिब्बल बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान अचानक बिफर पड़े. वो न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के समक्ष पेश टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़े ईडी के मामले में पेश हुए थे. बार एंड बेंच की खबर के अनुसार सुनवाई की तारीख को लेकर बेंच और सिब्बल के बीच स्पष्ट तौर पर तीखी नोकझोक देखने को मिली. बाद में मामले में एक दिन आगे की तारीख दे दी गई.
दरअसल, न्यायमूर्ति त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए दिल्ली आने को कहा था. कपिल सिब्बल इस केस में बनर्जी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं. उन्होंने मामले पर आज बहस करने में अपनी कठिनाई के बारे में बेंच को बताया. कहा गया कि विजय मदनलाल फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह आज दोपहर 2 बजे एक अन्य पीठ के सामने सूचीबद्ध था.
जज बोलीं- आपको कुछ करना होगा…
कपिल सिब्बल की बात सुनकर जस्टिस त्रिवेदी ने टिप्पणी की, “आपको कुछ करना होगा. यह एक आंशिक रूप से सुना गया मामला है.” यह सुनकर सिब्बल भी कुछ नाराज नजर आए. उन्होंने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, “मैं रोस्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता. पीएमएलए कानून की समीक्षा के लिए बेंच का गठन अचानक किया गया था.” न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने भी नाराजगी भरे अंदाज में जवाब दिया, “जाहिर है, आप रोस्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते.” जिसके बाद सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
Tags: Abhishek Banerjee, Kapil sibal, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 7, 2024, 18:21 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed