नागरिकता देने वाला ही छीन सकता है EC नहीं सुप्रीम कोर्ट में सिब्‍बल की दलील जस्टिस बागची ने पूछे तीखे सवाल

Supreme Court SIR Hearing Live Updates: सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को चुनौती दी. उन्होंने कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है. चुनाव आयोग केवल चुनाव प्रबंधन देख सकता है. सिब्बल ने दलील दी कि कोई प्रशासनिक अधिकारी महज एक फॉर्म के आधार पर किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता. यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियम आधारित होनी चाहिए.

नागरिकता देने वाला ही छीन सकता है EC नहीं सुप्रीम कोर्ट में सिब्‍बल की दलील जस्टिस बागची ने पूछे तीखे सवाल