सर्किल रेट बढ़ने के बाद भी खरीद सकते हैं औद्योगिक भूमि मिलेगी इतनी फीसदी छूट

कानपुर महानगर में सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है. इसके चलते जमीनों के दाम में भी 20 फीसदी तक बढ़ गया है. हालांकि औद्योगिक भूखंड और व्यवसायिक भवन के लिए छूट की व्यवस्था की गई है. नए सर्किल रेट के अनुसार 1200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड खरीदने पर 40 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. वहीं व्यवसायिक भवन लेने पर 5 से 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी.

सर्किल रेट बढ़ने के बाद भी खरीद सकते हैं औद्योगिक भूमि मिलेगी इतनी फीसदी छूट
कानपुर. यूपी के कानपुर महानगर में 9 साल बाद जमीनों के सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है. इसके बाद कानपुर में जमीनों के दाम 5 से लेकर 20 फीसदी तक बढ़ गया है. कानपुर में जमीन लेना और उसका रजिस्ट्रेशन करना दोनों महंगा हो गया है. सर्किल रेट बढ़ जाने के बाद भी कानपुर एक औद्योगिक शहर है और इसके स्वरूप को बरकरार रखने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सर्किट रेट में एक खास व्यवस्था भी की गई है. जिसके तहत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूखंड और व्यावसायिक भवन लेने पर छूट भी दी जाएगी. औद्योगिक भूखंड खरीदने पर मिलेगी छूट कानपुर महानगर में आवासीय या कृषि भूमि लेने पर अब आम आदमी को महंगा पड़ेगा क्योंकि सर्किल रेट बढ़ गश है. इसके बावजूद कानपुर महानगर में औद्योगिक भूखंड लेने पर लोगों को फायदा मिलेगा. औद्योगिक क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए अब नए सर्किल रेट के अनुसार 1200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड खरीदने पर 40 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. यह सुविधा नए सर्किल रेट के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही है. व्यावसायिक भवन लेने पर भी है छूट का प्रावधान व्यावसायिक भवन लेना भी फायदेमंद साबित होगा. कानपुर में उद्योग को बढ़ावा देने और व्यवसाय को गतिमान रखने के लिए नए सर्किल रेट में इसका विशेष ख्याल रखा गया है कि कारोबारी को कोई परेशानी ना हो और वह आसानी से अपना व्यापार करते रहे. इसके लिए व्यवसायिक भवन की खरीद पर भी छूट की व्यवस्था की गई है. कानपुर महानगर में पहले  व दूसरे तल पर व्यावसायिक भवन खरीदने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी वहीं तीसरे तल पर व्यावसायिक भवन खरीदने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और चौथे तल पर व्यावसायिक भवन पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. Tags: Kanpur news, Local18, UP newsFIRST PUBLISHED : September 8, 2024, 18:11 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed