अपने 3 साल के यूक्रेनी बेटे के साथ लापता हो गया भारतीय शख्स! हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पता लगाने को कहा
अपने 3 साल के यूक्रेनी बेटे के साथ लापता हो गया भारतीय शख्स! हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पता लगाने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को एक भारतीय व्यक्ति और उसके 3 साल के यूक्रेनी बेटे का पता लगाने का निर्देश दिया जिसे यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान अवैध रूप से भारत लाये जाने का दावा किया जा रहा है.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को एक भारतीय व्यक्ति और उसके 3 साल के यूक्रेनी बेटे का पता लगाने का निर्देश दिया जिसे यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान अवैध रूप से भारत लाये जाने का दावा किया जा रहा है. बच्चे की यूक्रेनी मां ने अदालत को सूचित किया कि उसका अपने पति के साथ तलाक हो गया था और चूंकि बच्चे के संरक्षण की अनुमति यूक्रेन की एक अदालत ने उसे दी है, इसलिए व्यक्ति बिना उसे सूचना दिये उनके बेटे को ले गया.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कहा, ‘‘पहली प्राथमिकता आपके बेटे का पता लगाना है. उसके बाद हम आपका पक्ष सुनेंगे. एक बार आपके बेटे का पता चल जाए, उसके बाद जरूरत पड़ने पर हम और सवाल पूछेंगे.’’ उच्च न्यायालय ने महिला की याचिका पर गृह और विदेश मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस तथा उस व्यक्ति को नोटिस जारी किये.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वकील को मामले में निर्देश लेने के लिए समय दिया और अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की. पीठ ने विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अजय दिग्पौल से कहा, ‘‘आपको केवल यह बताने की जरूरत है कि क्या वह व्यक्ति और महिला का पुत्र भारत आए. इस बीच दिल्ली पुलिस को उस व्यक्ति तथा तीन साल के बच्चे का पता लगाने तथा उन्हें यथाशीघ्र अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाता है.’’
याचिका में महिला ने कहा है कि व्यक्ति को असम और बिहार में देखा गया था. इस पर पीठ ने कहा, ‘‘जब आपके पास सूचना है कि वह (व्यक्ति) गुवाहाटी में है तो आप गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्यों नहीं गईं.’’ अधिवक्ता श्रवण कुमार के जरिये दाखिल याचिका में महिला ने दावा किया है कि उसके पूर्व पति ने 23 मार्च को उसके बेटे का अपहरण किया. महिला के मुताबिक, उसका पूर्व पति बच्चे को घुमाने ले गया और फिर नहीं लौटा.
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Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi policeFIRST PUBLISHED : November 02, 2022, 18:06 IST