पंजाब में अवैध शराब के मामलों में जांच की प्रगति पर कोर्ट ने असंतोष प्रकट किया
पंजाब में अवैध शराब के मामलों में जांच की प्रगति पर कोर्ट ने असंतोष प्रकट किया
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में अवैध शराब व्यापार के कुछ मामलों में जांच में प्रगति पर सोमवार को असंतोष प्रकट किया है. कोर्ट ने पंजाब के आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि उसे इस संबंध में दर्ज कुछ प्राथमिकियों से जुड़े पहलुओं के बारे में बताया जाए.
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में अवैध शराब व्यापार के कुछ मामलों में जांच में प्रगति पर सोमवार को असंतोष प्रकट किया और कहा कि राज्य इस मुद्दे को ‘बचकाने’ तरीके से देख रहा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि नकली शराब की घटनाओं में सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब और वंचित वर्ग के लोग होते हैं. उसने पंजाब के आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि उसे इस संबंध में दर्ज कुछ प्राथमिकियों से जुड़े पहलुओं के बारे में बताया जाए.
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि अवैध शराब के उत्पादन और परिवहन के कारोबार में शामिल वास्तविक दोषियों तक पहुंचने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किये गये. पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सितंबर 2020 के एक आदेश से सामने आई याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में जहरीली शराब के उत्पादन, उसकी बिक्री और इसकी अंतर-राज्यीय तस्करी के संबंध में पंजाब में दर्ज कुछ प्राथमिकियों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को हस्तांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी.
हाल ही में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जो कारगर साबित हो रही है. विभागों ने दावा किया है कि आम लोग अपने आसपास शराब तस्करी, अवैध शराब तैयार कर रही भट्ठियों और लाहन के बारे में हेल्पलाइन नंबर पर लगातार सूचनाएं दे रहे हैं. विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 9875961126 किया था.
हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि पंजाब में अवैध डिस्टिलरी, बॉटलिंग प्लांट और प्रतिबंधित शराब का आसवन कई गुना बढ़ गया है और शराब माफिया लगातार फल-फूल रहा है. उन्होंने पंजाब में अगस्त 2020 की जहरीली शराब त्रासदी का भी जिक्र किया था, जिसमें 100 से अधिक लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत हो गई थी.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी|
Tags: Punjab, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 21, 2022, 21:11 IST