रिश्तों में है अनबन तो पुरुष नहीं हो हो सकता बलात्कार का आरोपी: केरल हाईकोर्ट
रिश्तों में है अनबन तो पुरुष नहीं हो हो सकता बलात्कार का आरोपी: केरल हाईकोर्ट
Kerala News: केरल हाईकोर्ट में यह सुनवाई नवनीत एन नाथ के मामले पर हो रही थी. नवनीत को एक सहकर्मी की तरफ से की गई यौन शोषण की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.
तिरुवनंतपुरम. मीडिया में अक्सर रिश्तों में अनबन की खबरें आती रहती हैं. लेकिन इस बीच केरल हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रिश्तों में अनबन को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी कपल के बीच रिश्तों में अनबन या खटास आ गई है तो पुरुष पर बलात्कार के आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं. कोर्ट का कहना है कि रिश्ता नहीं चल पाने की स्थिति में पुरुष को रेप का अपराधी नहीं माना जा सकता है. रिश्तों में अनबन को लेकर कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकता है.
केरल हाईकोर्ट के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि रिश्ते समय के साथ विकसित होते हैं और इन दिनों युवा वयस्कों का रोमांटिक रिश्तों पर एक अलग नजरिया है, लेकिन अगर तर्क यह है कि रिश्ता नहीं चल रहा है तो पुरुष को बलात्कार का अपराधी नहीं माना जा सकता है. लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि रिश्तों में इस बदलाव के कारण जोड़ियां टूटने और दूसरों से शादी करने के बाद बलात्कार के आरोपों के मामले बढ़े हैं. हालांकि, इसका हमेशा यह अर्थ नहीं होता है कि किसी एक साथी को शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था.
केरल हाईकोर्ट में यह सुनवाई नवनीत एन नाथ के मामले पर हो रही थी. नवनीत को एक सहकर्मी की तरफ से की गई यौन शोषण की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. नाथ पर आरोप यह है कि महिला के साथ करीब 4 सालों तक रिश्ते में रहा. लेकिन नाथ ने बाद में किसी और से शादी करने का फैसला लिया, जब महिला को इस बारे में जानकारी मिली तो वह नाथ की मंगेतर से होटल में मिली.
कथित तौर पर महिला ने नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इस मामले में पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को अपना बयान दिया, जिसके बाद नवनीत एन नाथ की गिरफ्तारी हुई. नाथ की तरफ से पेश हुए वकील रमेश चंदर ने हाईकोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता महिला से शादी करना चाहता था. उनके बीच कई सालों तक शारीरिक संबंध रहा. यह शारीरिक संबंध पूरी तरह दोनों की सहमति से बने थे.
आरोप लगाने वाली महिला का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध अब झूठे साबित हो चुके हैं. यह शारीरिक संबंध शादी के वादे के कारण बने थे. साथ ही महिला के वकील ने नवनीत की जमानत का भी विरोध किया. हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में यह देखा जाना भी जरूरी है कि क्या शादी का वादा कर शारीरिक संबंध के लिए अनुमति ली गई है.
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Tags: Kerala, Kerala High Court, Law, RapeFIRST PUBLISHED : July 08, 2022, 14:18 IST