बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- सड़क पर गड्ढे नहीं रोक सकते लेकिन सुनिश्चित करें हादसों में मौत न हो जानें पूरा मामला

सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत न करने पर याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस एके मेनन और एमएस कार्णिक की पीठ ने नगरीय निकायों को लेकर टिप्पणी की. दरअसल, बीते मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क के गड्ढे के चलते मोहनीश नाम के युवक की मौत हो गई थी.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- सड़क पर गड्ढे नहीं रोक सकते लेकिन सुनिश्चित करें हादसों में मौत न हो जानें पूरा मामला
मुंबई. अवमानना याचिका पर सुनावाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे नगर निगम सहित पूरे महाराष्ट्र के नगरीय निकायों को खिंचाई की है. सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत न करने पर याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस एके मेनन और एमएस कार्णिक की पीठ ने नगरीय निकायों को लेकर टिप्पणी की. दरअसल, बीते मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क के गड्ढे के चलते मोहनीश नाम के युवक की मौत हो गई थी. इसी मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि लोग मर रहे हैं और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ठाणे नगर निगम की है. सुनवाई अधिवक्ता रूजू ठक्कर की अवमानना याचिका पर हुई. दायर की गई याचिका में कहा गया कि नागरिक अधिकारी ने 2018 में हाई कोर्ट के एक आदेश को लागू नहीं किया. आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में अदालत ने सभी मुख्य सड़कों के साथ गड्ढों की मरम्मत का निर्देश दिया था. साथ ही खराब सड़कों और गड्ढों से संबंधित नागिरकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक समान तंत्र तैयार करने का भी आदेश दिया गया था. बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोनों न्यायाधिशों की पीठ ने कहा कि सड़क पर हम गड्ढों को नहीं रोक सकते, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे हादसों में मौत न हो. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ठाणे नगर निगम पर सवाल उठाया और कहा कि लोग मर रहे हैं और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी निगम की है. इसके अलावा अदालत ने कहा कि जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती है, इस तरह की घटनाएं हर साल होती हैं और नगर निकाय स्थिति को कम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं. सरकारी वकील से पीठ ने सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने 27 निगमों की कार्रवाई की निगरानी के लिए कोई नोडल अधिकारी नियुक्त किया है?. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2016 से 2020 के बीच देश में 29 हजार हादसे केवल सड़कों पर मौजूद गड्ढों से हुए हैं. यानी 5 साल के भीतर देश में औसतन 16 हादसे रोज इसलिए हुए क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हैं. साल 2013 से 2017 के बीच हमारे देश में सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से 14 हजार 926 लोगों की मौत हुई है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Bombay high court, Maharashtra, Road accidentFIRST PUBLISHED : July 08, 2022, 07:56 IST