ये चल क्या रहा बेहद शॉकिंग बदलापुर कांड पर गुस्से में HC पुलिस को फटकार
ये चल क्या रहा बेहद शॉकिंग बदलापुर कांड पर गुस्से में HC पुलिस को फटकार
Badlapur Sexual Assault Case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. बदलापुर के एक नामी स्कूल में दो बच्चियों से सेक्सुअल असॉल्ट के मामले पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई.
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न को बेहद चौंकाने वाला करार दिया. कोर्ट ने कहा कि लड़कियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि स्कूल प्रशासन को घटना की जानकारी होने के बावजूद रिपोर्ट नहीं करने पर कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई.
बदलापुर कांड पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट काफी गुस्से में दिखा. हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और खूब फटकार लगाई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर यौन शोषण कांड पर अफसोस जताते हुए कहा कि अगर स्कूल एक सुरक्षित जगह नहीं है तो शिक्षा और अन्य सभी चीजों के अधिकार की बात करने का क्या मतलब है. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच आज यानी बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई की.
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‘यह चल क्या रहा है’
पुलिस को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह अब आम बात हो गई है. जब तक तीव्र विरोध न हो, मशीनरी काम नहीं करतीं. क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जांच गंभीरता से नहीं होगी? हाईकोर्ट पूरे मामले में काफी गुस्से में दिखा. हाईकोर्ट ने कहा, ‘ये क्या है? 13 का इंसिडेंट, 16 को FIR और स्टेटमेंट 22 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है. ये क्या चल रहा है. अगर हमें जरा भी लगा कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, तो हम किसी के खिलाफ एक्शन लेने में हिचकेंगे नहीं.’
अदालत ने पुलिस को लगाई फटकार
आर्डर लिखवाते हुए अदालत ने कहा कि बदलापुर पुलिस ने आज तक दूसरे विक्टिम का कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया है. वहीं जब हाइकोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया तो जल्दी-जल्दी में आधी रात को दूसरी विक्टिम के पिता का स्टेटमेंट दर्ज किया गया है. हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को कहा है कि अगली तारीख 27 अगस्त आपको बहुत सारे सवालों को जवाब देना होगा.
‘यह घटना बेहद शॉकिंग’
अदालत ने कहा कि अगर स्कूल एक सुरक्षित जगह नहीं है तो शिक्षा और अन्य सभी चीजों के अधिकार की बात करने का क्या मतलब है. कोर्ट ने आगे कहा कि यहां तक कि 4 साल की लड़कियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है. ये कैसी स्थिति है. यह बेहद चौंकाने वाली बात है. बता दें कि 13 अगस्त को स्कूल के टॉयलेट एरिया में आरोपी अक्षय शिंदे ने 4 साल की दो बच्चियों संग घिनौनी हरकत की थी, जिसे लेकर बीते दिनों बदलापुर में खूब बवाल हुआ.
Tags: Bombay high court, Maharashtra News, Mumbai News, Mumbai policeFIRST PUBLISHED : August 22, 2024, 14:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed