तो आम लोग कितने असहाय होंगे MCD के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट नाराज कहा- मिलीभगत से जारी है अवैध निर्माण

अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का सब्र आखिरकार टूट गया. देशभर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण और नगर निकायों की कथित मिलीभगत पर सर्वोच्च अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि अदालत के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह सकते. एमसीडी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है, कार्रवाई जमीन पर दिखनी चाहिए.

तो आम लोग कितने असहाय होंगे MCD के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट नाराज कहा- मिलीभगत से जारी है अवैध निर्माण