मुस्लिम पति-पत्नी को तलाक लेने के लिए HC ने बताया कैसे तोड़ा जा सकता निकाह
High Court News:गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि मुस्लिम विवाह को मुबारत (आपसी सहमति से तलाक) के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, भले ही तलाक के लिए कोई लिखित समझौता न हो.
