केंद्र का बड़ा फैसला: पाक बांग्लादेश व अफगान से आए अल्पसंख्यकों को 1955 के कानून के तहत मिलेगी नागरिकता

भारत में पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र ने सोमवार को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत सोमवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें गुजरात में मेहसाणा और आणंद जिलों के कलेक्टरों को पड़ोसी मुल्कों से आए इन अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने की अनुमति दी गई.

केंद्र का बड़ा फैसला: पाक बांग्लादेश व अफगान से आए अल्पसंख्यकों को 1955 के कानून के तहत मिलेगी नागरिकता
नई दिल्ली: भारत में पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र ने सोमवार को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बाबत सोमवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें गुजरात में मेहसाणा और आणंद जिलों के कलेक्टरों को पड़ोसी मुल्कों से आए इन अल्पसंख्यकों को 1955 के कानून के तहत ही नागरिकता प्रमाण पत्र देने की अनुमति दी गई. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Centre Government, Gujarat newsFIRST PUBLISHED : November 01, 2022, 07:08 IST