गाजियाबाद में कई मॉल होटल और रेस्टोरेंट हो सकते हैं बंद
गाजियाबाद में कई मॉल होटल और रेस्टोरेंट हो सकते हैं बंद
यूपीपीसीबी ने एनजीटी में जमा की अपनी रिपोर्ट में बताया कि 15 संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि 25 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें से अधिकांश ट्रांस हिंडन क्षेत्र के हैं, विशेषकर सिकंदरपुर गांव, जो हिंडन एयरपोर्ट से सटा हुआ है.
गाजियाबाद : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गाजियाबाद में चल रहे होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल और बड़े रेस्टोरेंट संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है. एनजीटी ने सभी को अपने प्रतिष्ठानों में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के मानकों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया है. यदि निर्धारित समय के भीतर ये प्रतिष्ठान यूपीपीसीबी से एनओसी प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो इन्हें बंद करने का आदेश दिया जाएगा.
गौरतलब है कि पर्यावरणविद प्रसून पंत और प्रदीप दहलिया की याचिका पर हुई इस सुनवाई में एनजीटी ने स्पष्ट किया कि यूपीपीसीबी को 31 दिसंबर तक सभी प्रतिष्ठानों में पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा. इसके बाद, 15 जनवरी तक एनजीटी के रजिस्ट्रार जनरल को पूरी स्थिति की रिपोर्ट सौंपनी होगी.
वाटर और एयर एक्ट का करना होगा पालन
यह मामला 2021 में तब सामने आया जब प्रसून पंत और प्रदीप दहलिया ने गाजियाबाद के 21 प्रमुख होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ एनजीटी में याचिका दाखिल की थी. उनकी शिकायत थी कि ये प्रतिष्ठान बिना एनओसी के संचालित हो रहे हैं और पर्यावरण मानकों का पालन नहीं कर रहे. एनजीटी के आदेश के बाद गाजियाबाद जिले के सभी मॉल और रेस्टोरेंट्स को अब वाटर और एयर एक्ट का सख्ती से पालन करना होगा.
25 प्रतिष्ठानों को जारी किया गया नोटिस
यूपीपीसीबी ने एनजीटी में जमा की अपनी रिपोर्ट में बताया कि 15 संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि 25 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें से अधिकांश ट्रांस हिंडन क्षेत्र के हैं, विशेषकर सिकंदरपुर गांव, जो हिंडन एयरपोर्ट से सटा हुआ है. यहां के अधिकांश बैंक्वेट हॉल को पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करते पाया गया है.
सख्त कार्रवाई करेगा यूपीपीसीबी
जिन 25 मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी किया गया है, उनमें न्याय खंड 2 स्थित आदित्य मॉल, अर्थला का गरम-धरम, जीटी रोड स्थित ग्रैंड तुषार होटल, वसुंधरा में होटल हवेली पैलेस, आरडीसी राजनगर का द वॉक रेस्टोरेंट और सोहन फूड्स, और कई अन्य प्रमुख प्रतिष्ठान शामिल हैं. इन प्रतिष्ठानों को एनजीटी के आदेश के अनुसार समय रहते एनओसी प्राप्त करनी होगी, अन्यथा यूपीपीसीबी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी.
Tags: Ghaziabad News, Local18, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : September 13, 2024, 13:20 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed