ड्रग्स केस में पूर्व IPS संजीव भट्ट को नहीं मिली जमानत SC ने आरोपों को बताया गंभीर

ड्रग्स केस में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि आरोप काफी गंभीर हैं, जमानत देना सही नहीं होगा, जिसके बाद संजीव भट्ट ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली.

ड्रग्स केस में पूर्व IPS संजीव भट्ट को नहीं मिली जमानत SC ने आरोपों को बताया गंभीर
नई दिल्लीः ड्रग्स केस में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि आरोप काफी गंभीर हैं, जमानत देना सही नहीं होगा, जिसके बाद संजीव भट्ट ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली. एक केस में सुमेर सिंह राजपुरोहित की गिरफ्तारी के बाद संजीव भट्ट के खिलाफ मामला सामने आया था. पुलिस के मुताबिक, पालनपुर के होटल लाजवंती में लाई जा रही दवाओं के बारे में जानकारी मिली थी. छापेमारी के दौरान ड्रग्स बरामद किया गया और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 (NDPS) के तहत सुमेर सिंह राजपुरोहित की गिरफ्तारी हुई थी. इस मामले में विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने फरवरी 2000 में एक समरी रिपोर्ट दायर की थी. वहीं, पाली का मामला गुजरात मामले में आरोपी सुमेर सिंह राजपुरोहित द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत के परिणामस्वरूप हुआ. उसने 17 अक्टूबर, 1996 को एक बयान दिया, जिसमें संजीव भट्ट सहित 9 लोगों पर एक वकील के घर में ड्रग्स प्लांट करने को लेकर आरोप लगाए गए थे. इस केस में जांच के बाद मार्च 1997 में जोधपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Drugs case, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 05, 2022, 14:51 IST