लिवर डोनेट नहीं कर सकते नाबालिग फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 साल के लड़के को क्यों दी डोनेशन की मंजूरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को पिता उत्तम कुमार शॉ को लिवर डोनेट करने की अनुमति दे दी है. साथ ही कोर्ट ने आईएलबीएस अस्पताल को को सख्त नियमों के साथ ट्रांसप्लांट करने का आदेश दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी नाबालिग बेटे को न हो.