सिब्बल ने केजरीवाल-सोरेन को टॉम-डिक हैरी क्यों कहा जानें पूरा मामला
सिब्बल ने केजरीवाल-सोरेन को टॉम-डिक हैरी क्यों कहा जानें पूरा मामला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल की जमानत को लेकर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक पर नामी वकील कपिल सिब्बल की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने इसे कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले से जोड़ते हुए जवाब दिया...
नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल की जमानत पर रोक के बाद राज्य सभा सांसद और देश के नामी वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, यह अजीब है कि एक अदालत ने पुलिस को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोक दिया, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया. उनके साथ टॉम-डिक हैरी जैसा व्यवहार किया जा रहा है.
कर्नाटक भाजपा के नेता वीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है. लेकिन इसी महीने की शुरुआत में कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी थी. आदेश पारित करते समय अदालत ने कथित तौर पर कहा था कि येदियुरप्पा एक पूर्व सीएम हैं, कोई टॉम, डिक और हैरी नहीं.
यह अजीब बात है…
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कोर्ट की इसी टिप्पणी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. दिल्ली के सीएम को जमानत पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई तो सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर लिखा, न्यायाधीश: येदियुरप्पा को कथित यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत देते हुए कहा, वह कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं हैं. एचडी रावन्ना को कथित अपहरण के मामले में जमानत दे दी. अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को टॉम, डिक या हैरी मान लिया गया! यह अजीब बात है.
हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में क्या कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जवाब मांगा गया है. इसी याचिका के आधार पर केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, इस आदेश की घोषणा तक राउज एवेन्यू कोर्ट के विवादित आदेश को लागू करने पर रोक रहेगी. हम 2-3 दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन करना चाहते हैं.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi CM Arvind Kejriwal, DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scam, Kapil sibbalFIRST PUBLISHED : June 21, 2024, 20:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed