तो फैल जाएगी अराजकता चुनाव आयोग ने SC से कहा- डेटा पब्लिक नहीं कर सकते

लोकसभा चुनाव के लिए पांच चरणों की वोटिंग हो चुकी है. अभी दो चरण के चुनाव बाकी है और फिर 4 जून को रिजल्ट आएंगे. इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही है. चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मतदान केंद्र वार डेटा जारी करने से अराजकता फैल जाएगी.

 तो फैल जाएगी अराजकता चुनाव आयोग ने SC से कहा- डेटा पब्लिक नहीं कर सकते
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के लिए पांच चरणों की वोटिंग हो चुकी है. अभी दो चरणों के मतदान बाकी हैं. इसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएंगे. लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी गर्मी के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही है. चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पोलिंग स्टेशन वाइज यानी मतदान केंद्र वार डेटा जारी करने से अराजकता फैल जाएगी. निर्वाचन आयोग ने अदालत से यह भी कहा कि मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17सी का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. दरअसल, चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मतदान केंद्र-वार मतदान प्रतिशत डेटा के ‘अविवेकपूर्ण खुलासे’ और इसे वेबसाइट पर पोस्ट करने से चुनावी मशीनरी में अराजकता फैल जाएगी, जो मौजूदा लोकसभा चुनाव में जुटी है. चुनाव आयोग ने कहा कि एक मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17सी का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. इससे पूरे चुनावी तंत्र में अराजकता फैल सकती है क्योंकि इससे तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है. चुनाव आयोग ने दिया जवाब चुनाव आयोग ने इस आरोप को भी गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया कि लोकसभा चुनाव के पहले दो चरण में मतदान के दिन जारी किए गए आंकड़ों और बाद में दोनों चरणों में से प्रत्येक के लिए जारी प्रेस विज्ञप्ति में ‘5-6 प्रतिशत’ की वृद्धि देखी गई. चुनाव आयोग ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में यह बात कही. याचिका में चुनाव आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे में वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. किसकी थी याचिका चुनाव आयोग ने 225 पेज के हलफनामे में कहा, ‘अगर याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो यह न केवल कानूनी रूप से प्रतिकूल होगा बल्कि इससे चुनावी मशीनरी में भी अराजकता पैदा होगी, जो पहले ही लोकसभा चुनाव में जुटी है.’ बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह याचिका दायर की है. 17 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. Tags: Election commission, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 23, 2024, 06:30 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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