SIR या फॉर्म 6 पर कोई नया आर्डर नहीं आया चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर क्या कहा
चुनाव आयोग के अनुसार, वोटर लिस्ट रिवीजन और फॉर्म-6 कोई नया बदलाव नहीं है. बिहार, असम और अन्य राज्यों के रिवीजन आदेशों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी. आयोग ने साफ किया कि फॉर्म-6 के साथ डिक्लेरेशन लेने का नियम कानूनी तौर पर सही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा है.