मुझे क्‍यों नहीं मिलती गैस सब्सिडी HC पहुंची महिला जज ने दिया यह आदेश

महिला ने अपनी याचिका में कहा कि वो ‘अति गरीब’ पृष्ठभूमि के साथ राशन कार्ड होने के बावजूद उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले पा रही है. इस योजना के तहत उसे रसाई गैस सिलेंडर पर सब्‍सिडी नहीं मिल पा रही है. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लिया.

मुझे क्‍यों नहीं मिलती गैस सब्सिडी HC पहुंची महिला जज ने दिया यह आदेश
हाइलाइट्स उज्ज्वला योजना के तहत करीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं. सरकार उज्ज्वला योजना में सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी भी दे‍ती है. हाईकोर्ट में महिला ने उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं मिलने की याचिका लगाई. नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को लॉन्‍च कर देश की महिलाओं को बड़ी राहत देने का काम किया. इस योजना के तहत गरीब परिवार के घर गैस सिलेंडर पहुंचाने की व्‍यवस्‍था सरकार की तरफ से की जा रही है. मुफ्त में गैस सिलेंडर भी जारी किए जा रहे हैं. इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को एक महिला पहुंची. उसने याचिका लगाकर बेंच से कहा कि वो ‘अति गरीब’ पृष्ठभूमि के साथ राशन कार्ड होने के बावजूद उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले पा रही है. इस योजना के तहत उसे रसाई गैस सिलेंडर पर सब्‍सिडी नहीं मिल पा रही है. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला की याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने नोटिस जारी किया और सरकार से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा जिसमें कहा गया है कि सब्सिडी उन्हें भी दी जानी चाहिए. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) में नामांकित नहीं हो सकी और लाभार्थी नहीं बन सकी क्योंकि यह योजना केवल उन लोगों पर लागू होगी जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है. याचिका में कहा गया है, ‘‘सब्सिडी देने के उद्देश्य से दो श्रेणियों के लोगों यानी पीएमयूवाई लाभार्थियों और गैर-पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच भेदभाव भेदभावपूर्ण, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. यह अदालत के संज्ञान में लाया जाता है कि याचिकाकर्ता 21.05.2022 से 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी और 05.10.2023 से प्रत्येक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी का हकदार है. यह संज्ञान में लाया जाता है कि याचिकाकर्ता को उक्त लाभ न देना अवैध होने के साथ-साथ अनुचित भी है.’’ Tags: DELHI HIGH COURT, Hindi news, Ujjwala schemeFIRST PUBLISHED : July 18, 2024, 21:12 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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