लाइन नहीं खींचनी SC ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा
लाइन नहीं खींचनी SC ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा
Arvind Kejriwal Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी से पहले या बाद में भी हो सकती थी. कोर्ट ने कहा कि अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी से पहले या बाद में भी हो सकती थी. कोर्ट ने कहा कि अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 10, 2024, 14:31 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed