कोई कहता है जेल से बाहर ले जाओ तो नाराज जज ने केजरीवाल पर दिया बड़ा बयान
कोई कहता है जेल से बाहर ले जाओ तो नाराज जज ने केजरीवाल पर दिया बड़ा बयान
Arvind Kejriwal News: जब याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एमसीसी लागू होने के कारण किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो बेंच ने कहा, "यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और वह किसी की हत्या कर देता है, तो क्या एमसीसी लागू होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा."
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते 1 मई को गिरफ्तार राजनीतिक नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति देने की उस याचिका खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि इससे दाऊद इब्राहिम जैसे खतरनाक अपराधियों को “राजनीतिक दलों के साथ खुद को पंजीकृत करने” और वोट मांगने का मौका मिलेगा.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, “हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनावी कैम्पेन चलाने की अनुमति नहीं दे सकते जो हिरासत में है. अन्यथा, सभी बलात्कारी और हत्यारे चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर देंगे.”
अदालत ने याचिकाकर्ता अमरजीत गुप्ता को जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी, लेकिन बाद में उनके वकील ने दलील दी कि वह एक कानून के छात्र थे, जिसके बाद जज ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जुर्माना लगाने का अपना फैसला बदल दिया. पीठ ने कहा, “हम जुर्माना नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको [याचिकाकर्ता के वकील को] उसे शक्तियों (न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका) के बारे में सिखाना होगा.”
अपनी याचिका में, गुप्ता ने कहा कि वह भारत के चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) की घोषणा के बाद राजनेताओं, विशेष रूप से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से व्यथित हैं.
‘कानून के विपरीत’
अदालत ने कहा, “आप साहसी हैं. याचिका कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है. आप हमसे कानून के विपरीत काम करने के लिए कह रहे हैं.” ‘द हिंदू’ में प्रकाशित खबर के मुताबिक, पीठ ने कहा, “हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और आज अधिक से अधिक लोग हमें राजनीति में शामिल कर रहे हैं. एक व्यक्ति आता है और कहता है कि इसे (स्पष्ट रूप से केजरीवाल का जिक्र करते हुए) जेल से बाहर ले जाओ, दूसरा कहता है कि इसे जेल में रखो. आरोपी कानूनी उपायों का लाभ उठा रहा है.”
जब याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एमसीसी लागू होने के कारण किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो बेंच ने कहा, “यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और वह किसी की हत्या कर देता है, तो क्या एमसीसी लागू होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.”
Tags: Arvind kejriwal, Dawood ibrahim, DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : May 5, 2024, 22:38 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed