दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की ओर से याचिका दायर करने वाले एडवोकेट अशोक अग्रवाल की ओर से बताया गया कि इन सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई क्यों बाधित हो रही है और इन स्कूलों में सिर्फ दो से तीन घंटे ही रोजाना क्यों पढ़ाई हो रही है इसका कारण भी मालूम नहीं है. हालांकि इसके चलते हजारों बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है.
नई दिल्ली. दिल्ली शिक्षा मॉडल को सबसे बेहतर बताने वाली दिल्ली सरकार के स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूलों में रोजाना पर्याप्त घंटों तक बच्चों की पढ़ाई न होने को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है.
दिल्ली की सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की ओर से दायर की गई याचिका में बताया गया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी, सभापुर, सोनिया विहार, करावल नगर आदि कुछ जगहों पर चल रहे स्कूलों में रोजाना दो घंटे या हफ्ते में तीन ही दिन पढ़ाई कराई जा रही है. याचिका में आगे कहा गया कि रोजाना कम घंटों तक कराई जा रही पढ़ाई के चलते इन स्कूली बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है.
सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की ओर से याचिका दायर करने वाले एडवोकेट अशोक अग्रवाल की ओर से बताया गया कि इन सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई क्यों बाधित हो रही है और इन स्कूलों में सिर्फ दो से तीन घंटे ही रोजाना क्यों पढ़ाई हो रही है इसका कारण भी मालूम नहीं है. हालांकि इसके चलते हजारों बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है. इसे लेकर ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल को भी पत्र भेजकर शिकायत की जा चुकी है. हालांकि इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई.
हाईकोर्ट में दायर याचिका में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत पढ़ाई के घंटों का भी ब्यौरा दिया गया है. अधिनियम के अनुसार पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 200 दिन या 800 घंटे, कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक 220 दिन या 1000 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए लेकिन इन स्कूलों में दिन में दो ही घंटे पढ़ाया जा रहा है. ऐसे में खुले तौर पर शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने दिल्ली सरकार को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. इसकी अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी.
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Tags: Arvind kejriwal, Arvind Kejriwal led Delhi government, Delhi School, High courtFIRST PUBLISHED : September 15, 2022, 19:04 IST