केजरीवाल को लोअर कोर्ट से मिली जमानत HC ने लगाई रोक अब SC पहुंचे दिल्ली CM
केजरीवाल को लोअर कोर्ट से मिली जमानत HC ने लगाई रोक अब SC पहुंचे दिल्ली CM
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत द्वारा दिए गए उनके जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को रविवार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
इस मामले को सोमवार को शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, “मैं आदेश को दो-तीन दिनों के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। आदेश की घोषणा होने तक निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर भी केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसमें निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई थी। अदालत ने आगे कहा था कि वह पूरे रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए आदेश को 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है।
Tags: Arvind kejriwal, Delhi, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : June 23, 2024, 18:41 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed