दिल्‍ली पुलिस नहीं कराती रेप पीड़‍ितों और आरोपियों का HIV टेस्‍ट एम्‍स सहित इन अस्‍पतालों के पास नहीं रिकॉर्ड

दिल्‍ली महिला आयोग ने मामले पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को यौन हिंसा की पीड़िताओं के लिए एचआईवी से बचने के लिए तत्काल उठाये जाने वाले क़दमों और उनका उपचार सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें दी हैं. मुख्य रूप से, आयोग ने सिफारिश की है कि सभी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से यौन हिंसा की पीड़िताओं को पहली बार के साथ साथ 3 और 6 महीने के अंतराल पर एचआईवी परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए.

दिल्‍ली पुलिस नहीं कराती रेप पीड़‍ितों और आरोपियों का HIV टेस्‍ट एम्‍स सहित इन अस्‍पतालों के पास नहीं रिकॉर्ड
नई दिल्‍ली. दिल्ली महिला आयोग ने बलात्कार पीड़िताओं और आरोपियों के एचआईवी परीक्षण के संबंध में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को सिफारिशें दी हैं. दिल्ली महिला आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग को हर दिन राजधानी में यौन उत्पीड़न के कई मामले मिलते हैं. यौन हिंसा की पीड़िताओं को अत्यधिक आघात और चोटों के अलावा, उन्हें एचआईवी जैसे यौन संक्रामक रोगों से संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए आयोग ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से यौन हिंसा की पीड़िताओं में एचआईवी की रोकथाम की स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया. इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर उन मामलों की संख्या के बारे में विशेष जानकारी मांगी थी जिनमें पीड़ितों और आरोपियों के लिए एचआईवी परीक्षण किया गया था और साथ ही पूछा था कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों में एचआईवी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे थे और क्या मानक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था. दिल्‍ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी ने कई गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. यह देखा गया है कि कई अस्पताल सभी यौन पीड़िताओं को एचआईवी परीक्षण की सिफारिश नहीं कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, दीप चंद बंधु अस्पताल ने बताया है कि यौन हिंसा की पीड़िताओं के 180 मेडिको-लीगल परीक्षणों में से केवल कुछ मामलों में एचआईवी परीक्षण किए गए थे. डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल और राव तुला राम अस्पताल जैसे अस्पताल बलात्कार पीड़ितों के एचआईवी परीक्षण से संबंधित रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं. इसके अलावा, बाद में नियमित अंतराल पर होने वाले एचआईवी परीक्षण और परामर्श, जो कि 3 और 6 महीने के बाद किया जाना चाहिए, अधिकांश पीड़ितों के लिए नहीं किया जा रहा है और न ही इसका कोई विवरण अस्पतालों द्वारा रखा जा रहा है. उदाहरण के लिए एम्स, डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, राव तुला राम अस्पताल, जग प्रवेश चंद्र अस्पताल, भगवान महावीर अस्पताल और डीडीयू अस्पताल ने कहा है कि उनके पास पीड़ितों के नियमित अंतराल पर होने वाले परीक्षणों पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है. आयोग ने बताया कि केवल 2 अस्पतालों, आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल और पश्चिम जिले के गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल ने सूचित किया है कि दिल्ली पुलिस उन्हें आरोपी की एचआईवी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है, ताकि एचआईवी पॉजिटिव अपराधियों द्वारा बलात्कार की शिकार पीड़िताओं की पहचान की जा सके जिनको एचआईवी से संक्रमित होने का जोखिम है और उनके बचाव के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकें. बाकी अस्पतालों ने कहा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें आरोपियों की एचआईवी के संक्रमण की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है. यह देखा गया कि ICTC का समय केवल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक था, जिसने यौन हिंसा की पीड़िताओं को एचआईवी परीक्षण के लिए घटना के अगले दिन लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और उनके एचआईवी परीक्षण और परामर्श लेने की संभावना काफी कम हो जाती है. कई अस्पतालों में पीड़ितों की पहचान और एचआईवी परीक्षण के परिणामों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मानक प्रक्रिया का अभाव है, हालांकि एनसी जोशी मेमोरियल अस्पताल की पहचान की गयी जिसमें नामों के बजाय एक यूनिक आईडी का उपयोग किया जा रहा है. यहां तक ​​​​कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (पीईपी) जो एचआईवी से सुरक्षा का प्रथम साधन है, उसको पीड़िताओं को देने का विवरण संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल जैसे कई अस्पतालों द्वारा नहीं रखा गया था. आयोग ने मामले पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को यौन हिंसा की पीड़िताओं के लिए एचआईवी से बचने के लिए तत्काल उठाये जाने वाले क़दमों और उनका उपचार सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें दी हैं. मुख्य रूप से, आयोग ने सिफारिश की है कि सभी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से यौन हिंसा की पीड़िताओं को पहली बार के साथ साथ 3 और 6 महीने के अंतराल पर एचआईवी परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए. इसके लिए आयोग ने अस्पतालों द्वारा डेटा रखने की सलाह दी है और नियमित अंतराल पर जांच के लिए पीड़िताओं लिए एक एचआईवी परीक्षण कार्ड जारी करने की सलाह दी है. इसके अलावा, दिल्ली पुलिस को उनके द्वारा जारी किए गए 2019 के स्थायी आदेश संख्या 303 का पालन करने की सिफारिश की गई है, जो जांच और पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि आरोपी की चिकित्सा परीक्षा करवाते समय एसटीडी या एसटीआई का परीक्षण भी करवाया जाए, ताकि अगर कोई भी आरोपी किसी बीमारी से पीड़ित हो , तो पीड़िता को जल्द से जल्द जरूरी इलाज मुहैया कराया जा सके. आयोग ने दिल्ली पुलिस को यह भी सिफारिश की कि सभी जिलों के अस्पतालों और पीड़ितों को आरोपी की एचआईवी पॉजिटिव की स्थिति के बारे में सूचित किया जाए, ताकि पीड़िताओं को जल्द से जल्द उपचार प्रदान किया जा सके. स्वास्थ्य विभाग को यह सिफारिश की गई है कि सभी आईसीटीसी पर्याप्त कर्मियों के साथ चौबीसों घंटे खुले रहने चाहिए और पीड़ितों को पीईपी देने के सभी रिकॉर्ड अस्पतालों द्वारा उचित प्रारूप में रखे जाना चाहिए. यह भी सिफारिश की गई है कि सभी अस्पतालों द्वारा एचआईवी परीक्षण, उपचार और यौन हिंसा की पीड़िताओं की देखभाल के संबंध में प्रक्रियाओं के लिए मानकीकृत एसओपी का पालन किया जाए. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Delhi Commission for Women, Gang Rape, HIVFIRST PUBLISHED : September 29, 2022, 13:03 IST