केजरीवाल की बेल पर रोक HC ने की टिप्पणी कहा- जज ने नहीं लगाया अपना दिमाग
केजरीवाल की बेल पर रोक HC ने की टिप्पणी कहा- जज ने नहीं लगाया अपना दिमाग
Arvind Kejriwal Bail News:अदालत ने अरविंद केजरीवाल की जमानत की मुख्य सुनवाई जुलाई के लिए निर्धारित की है, जहां ईडी मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना दिमाग नहीं लगाया और सामग्री पर विचार नहीं किया है.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दिए गए जमानत आदेश पर रोक लगा दी है.
ईडी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद पीठ ने 21 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब अंतिम फैसले तक के लिए रोक दी गई है. अदालत ने मुख्य सुनवाई जुलाई के लिए निर्धारित की है, जहां ईडी मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना दिमाग नहीं लगाया और सामग्री पर विचार नहीं किया है.
Tags: Arvind kejriwal, DELHI HIGH COURTFIRST PUBLISHED : June 25, 2024, 15:16 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed