कलेक्टर ने कोर्ट में अपनी जगह पीए को भेजा अदालत ने पेशी सुनिश्चित करने के लिए एसपी को दिया निर्देश

मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना ​​के एक मामले में 15 नवंबर को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी वीर प्रताप सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करने का तिरुवन्नामलाई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देश दिया है.

कलेक्टर ने कोर्ट में अपनी जगह पीए को भेजा अदालत ने पेशी सुनिश्चित करने के लिए एसपी को दिया निर्देश
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना ​​के एक मामले में 15 नवंबर को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी वीर प्रताप सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करने का तिरुवन्नामलाई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देश दिया है. सिंह अब इस जिले के अतिरिक्त कलेक्टर हैं. न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने हाल ही में एक अवमानना ​​याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया. मूल रूप से रिट अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए, 12 सितंबर को एक वैधानिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उस समय मेट्टूर के डिप्टी-कलेक्टर के रूप में काम कर रहे आईएएस अधिकारी को अदालत के समक्ष निजी तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. लेकिन आईएएस अधिकारी पेश नहीं हो सके थे और उन्होंने अपने बदले अपने निजी सहायक (पीए) को भेजा था. न्यायाधीश ने कहा कि प्रभावी तौर पर सिंह ने वैधानिक नोटिस के जवाब में इस अदालत के समक्ष पेश होने के बजाय जिला कलेक्टर के आदेश का पालन करने और उनके साथ नई दिल्ली जाने को ज्यादा तरजीह दी थी. न्यायाधीश ने पेशी से छूट संबंधी अर्जी पर विचार किया और इसे खारिज कर दिया, साथ ही यह भी टिप्पणी की, ‘‘मैं इस अदालत के समक्ष पेश होने में असमर्थता के लिए प्रतिवादी (सिंह) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं.’’ ये भी पढ़ें- शादी करके चर्च से बाहर निकला था दूल्हा, दुल्हन की आंखों के सामने ही हो गई हत्या! न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं आदेशों का पालन करने में देरी को माफ करने का इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि प्रतिवादी पर आरोप है कि उसने पहले रिट अदालत के आदेशों की अवहेलना की थी और वैधानिक नोटिस का पालन न करके एक बार फिर से अवज्ञा की थी.’’ इसके साथ ही अदालत ने सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया. अदालत ने कहा कि एसपी 15 नवंबर को अदालत में आईएएस अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे. इसने मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन करने का निर्णय लिया. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Chennai news, IAS Officer, Madras high court, Tamilnadu newsFIRST PUBLISHED : October 27, 2022, 18:42 IST