जेल से चुनाव तो लड़ सकते हैं लेकिन क्या वोट भी दे सकते हैं जानिए नियम

जेल में बंद कैदी चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं. इसका कारण है कि पुलिस हिरासत में रखे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका को खारिज कर चुका है.

जेल से चुनाव तो लड़ सकते हैं लेकिन क्या वोट भी दे सकते हैं जानिए नियम
झांसी: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का सबसे भव्य महापर्व चल रहा है. लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए भारत के लोग तैयार हैं. पहले चरण का चुनाव हो चुका है, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को है. इस दौरान सभी लोग अपना वोट डालेंगे. लेकिन, क्या जो लोग जेल में होते हैं क्या उनके पास भी वोट डालने का अधिकार होता है. आइए जानते हैं क्या कहता है नियम. कैदी को नहीं है वोट का अधिकार जेल में बंद कैदी चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं. इसका कारण है कि पुलिस हिरासत में रखे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका को खारिज कर चुका है. वर्तमान में जो कानूनी प्रावधान जारी है, उनके तहत जेल में सजा काट रहे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन है और इस कारण न्यायिक हिरासत या पुलिस कस्टडी में हैं, तो उसे भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता है. विचाराधीन कैदी भी नहीं दे सकते हैं वोट झांसी के एडीएम वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में निरुद्ध कैदी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है. यह एक कानूनी अधिकार होता है. कानून का उल्लंघन करने वाले इसके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. कानूनी प्रावधानों के अनुसार, न केवल वह व्यक्ति जिसे कोर्ट द्वारा किसी केस में ट्रायल के बाद दोषी घोषित कर कारावास का दंड दिया गया हो, बल्कि आरोपी व्यक्ति भी जिसे कोर्ट द्वारा पुलिस कस्टडी या न्यायिक हिरासत में भेजा गया हो. वह भी चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है. . Tags: Jhansi news, Local18FIRST PUBLISHED : April 25, 2024, 17:36 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed