बुलडोजर एक्शन पर तुषार की दलील- ये आप देखें यह तरीका नहीं: जस्टिस गवई
बुलडोजर एक्शन पर तुषार की दलील- ये आप देखें यह तरीका नहीं: जस्टिस गवई
Bulldozer Latest News: बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमात की तरफ से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस मामले में तुषार मेहता ने दलील दी कि जिनको नुकसान हुआ है उनमें से कोई भी कोर्ट नहीं आया है. हालांकि जस्टिस गवाई ने इस मामले में जब सवाल पूछे तो सॉलिसिटर जनरल से कुछ समय की मांग की जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी. कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ पढ़ें पूरी खबर ...
नई दिल्ली. देशभर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता ने कहा कि अब कई राज्य सरकारें ऐसा कर रही हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट पर याचिका की सुनवाई कर रही बेंच के जस्टिस गवई ने कहा कि आरोपी होने पर घर कैसे गिराये जा सकते हैं. ये तो दोषी होने पर भी नहीं गिराये जा सकते. जस्टिस गवई ने कहा कि कोई नियम होना चाहिए हालांकि हम अवैध निर्माण को बचाने को नहीं कहेंगे लेकिन अगर अवैध निर्माण भी है, तो उसे तोड़ने के भी नियम होने चाहिए.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जिनके घर का मामला है, वो तो कोई कोर्ट नहीं आया है, किसी जमात ने यह याचिका दाखिल की है. राजस्थान के उदयपुर में चाकू मारने वाले आरोपी बच्चे के पिता के घर पर बुलडोजर चलाने पर कोर्ट ने कहा कि एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका घर गिरा दिया जाए, यह तरीका सही नहीं है.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं कानून पर दलील दूंगा. किसने क्या याचिका दायर की है, ये आप देखें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य किसी आरोपी पर महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकता है. यह कानून के मुताबिक नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ है. एसजी ने कहा कि किसी को दोषी करार देने के बाद भी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर निर्देश जारी करेंगे और नोटिस करेंगे. सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी करेंगे.
एसजी ने कहा कि सिर्फ म्युनिसिपल कानून में बुलडोजर एक्शन का प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही हम कह रहे हैं कि आपराधिक कानून में किसी आरोपित के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे कर सकते हैं? एसजी ने समय मांगा तो सुप्रीम कोर्ट अब 17 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा.
जमीयत की तरफ से दुष्यन्त दवे ने कहा कि इस मामले में तत्काल रोक लगाने की जरूरत है.
Tags: Supreme Court, Tushar mehta, UP bulldozer actionFIRST PUBLISHED : September 2, 2024, 14:05 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed