BJP नेता शाहनवाज हुसैन दुष्कर्म पर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कराने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
BJP नेता शाहनवाज हुसैन दुष्कर्म पर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कराने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है. साथ ही पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट भी अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.
हाइलाइट्सहाई कोर्ट ने तीन महीने के भीतर दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा था दिल्ली की एक महिला ने लगाए हैं BJP नेता पर दुष्कर्म के आरोप पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि BJP नेता पर दुष्कर्म का मामला नहीं बनता
नई दिल्ली. भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपने खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किये जाने के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट शाहनवाज हुसैन की अर्जी पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने पुलिस को तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है. साथ ही पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट भी अंतिम रिपोर्ट नहीं थी. पुलिस ने रिपोर्ट में बताया था कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता लेकिन निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर कहा था कि महिला की शिकायत में यह एक संज्ञेय अपराध का मामला है.
आपको बता दें कि दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी थी.
मामले पर भाजपा नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायालय को बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके मुवक्किल को क्लीन चिट दे दी थी, बावजूद इसके मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. लूथरा ने न्यायालय को यह भी बताया था कि अदालत में महिला की शिकायत पर पुलिस के जवाब को रद्द करने की रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है.
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Tags: Shahnawaz hussain, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 18, 2022, 12:26 IST